हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ वालों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी सौगात, अब बिना FIR के बैंकों से ले सकेंगे ऑनलाइन फ्रॉड के पैसे वापस
हरियाणा प्रदेश के साथ-साथ पंजाब प्रदेश और चंडीगढ़ के लोगों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी सौगात दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में बिना FIR के पीड़ित लोगों को बैंकों से पैसे निकालना की सुविधा हेतु फैसला दिया है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने साइबर ठगी के पीड़ितों को बड़ी राहत दी है।
हाईकोर्ट ने सभी जिला न्यायाधीशों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि साइबर ठगी के पीड़ितों को बैंकों में रोके गए पैसे को देने के लिए एफआईआर की जरूरत नहीं है। केवल राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर शिकायत दर्ज होनी चाहिए। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पत्र लिखकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से आग्रह किया था।
जिस पर हाईकोर्ट ने अब ए निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा साइबर पुलिस उच्चाधिकारियों की पहल पर किए गए अथक प्रयासों से साइबर पीड़ितों को बड़ी राहत मिली है। हरियाणा साइबर पुलिस ने देशभर में सर्वाधिक पैसों को ब्लॉक और फ्रीज करवाया है। इसके अलावा सबसे अधिक साइबर अपराधियों के मोबाइल फोन बंद करवाए हैं।
यही नहीं सबसे अधिक अपराधियों को सलाखों तक पहुंचाया है। इसी कड़ी में अब हरियाणा पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए साइबर पीड़ितों को उनकी मेहनत की कमाई वापस दिलाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर हाईकोर्ट ने सभी कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए निर्देश दिया है।
1930 पर शिकायतें सुनने के बाद हरियाणा साइबर पुलिस ने बचाए करोड़ों रुपए
हरियाणा प्रदेश के अंदर 1930 हेल्पलाइन नंबर पर ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित शिकायतें सुनने के बाद हरियाणा साइबर क्राइम ने लोगों के करोड़ों रुपए बचाने का काम किया है।
साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए हरियाणा पुलिस ने साइबर हैल्पलाइन 1930 पर लोगों की शिकायतों को सुनते हुए करीब 124 करोड़ रुपए साइबर ठगों द्वारा ठगने से बचाया है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस इस पैसे को वापस प्रभावितों तक पहुंचाने के लिए भी कर्तव्यबद्ध है
हरियाणा पुलिस ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को इस मामले में लिखा लेटर
इसकी गंभीरता और शिकायतकर्ताओं की फरियाद
को मद्देनजर रखते हुए पहली ही तारीख पर निचली अदालतों से सुपरदारी के जरिए प्रभावितों को पैसा दिलाया जा सके, इसे लेकर हरियाणा पुलिस ने एक नायाब तरीका निकाला। क्योंकि शिकायतकर्ता को पैसे दिलाने में काफी कानूनगी पेचिदगियां सामने आ रही थी। जिसके समाधान के लिए डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर द्वारा एक निवेदन पत्र पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को लिखा गया।
जिसमें निवेदन किया गया कि जो पैसा हरियाणा साइबर पुलिस की हेल्पलाइन 1930 द्वारा बैंकों से समन्वय स्थापित करके फ्रीज करवाया गया, उसे जल्द से जल्द और पहली ही तारीख में अदालत द्वारा सुपरदारी के आदेश करवाकर पीड़ितों को दिलाया जाए। जिसके संदर्भ में हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल और हरियाणा साइबर पुलिस के उच्चाधिकारियों के बीच कई दौर की बैठक हुई।
हरियाणा साइबर पुलिस के अधिकारियों, एडीजीपी ओपी सिंह और एसपी साइबर हरियाणा अमित दहिया द्वारा रखे गए कानूनी प्रावधान, साइबर क्राइम का डाटा, बैंकों की नियमावली और साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए गए अपराधिक तरीके इत्यादि का पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया गया। हाईकोर्ट द्वारा कानूनी पहलुओं और साइबर हेल्पलाइन 1930 की कार्यशैली को मद्देनजर रखते हुए ए आदेश पारित किए गए हैं।