कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के दिए आदेश, अब इस उम्र में होंगे कर्मचारी रिटायरमेंट
High Court gave orders to increase the retirement age
देश के अंदर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। खबर के अनुसार कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि पहले कर्मचारीयों को 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार नई व्यवस्था की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है।
ज्ञात हो कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना के तहत, 10 मई 2001 के बाद नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 58 वर्ष की उम्र पर ही रिटायरमेंट दे दी जाती था। हाई कोर्ट ने इस अधिसूचना को गैर-कानूनी करार देते हुए रिटायरमेंट की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है।
60 वर्ष से पहले रिटायरमेंट मिलने वाले कर्मचारियों को वापस बुलाया जाएगा नौकरी पर
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष की उम्र से पहले ही रिटायर कर दिया गया, उन्हें नौकरी पर फिर से बुलाने के आदेश कोर्ट द्वारा दे दिए गए हैं।
कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष से पहले रिटायरमेंट दी जा चुकी है उन्हें फिर से ड्यूटी पर बुलाकर 60 वर्ष की उम्र पूरी करने तक नौकरी पर रखा जाए।
वहीं ऐसे कर्मचारियों को नौकरी पर नहीं रखने की स्थिति में मुआवजे के तौर पर दो वर्ष का वेतन दिया जाए। हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन से काट कर दो वर्ष का वेतन देने के आदेश दिए हैं।
हाई कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों की हुई बड़ी जीत
हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष से घटकर 58 वर्ष किए जाने पर प्रदेश के तमाम कर्मचारियों ने भारी विरोध जताया था।अब हाई कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आने के बाद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ-साथ समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रहा है। हाई कोर्ट की फैसले के बाद अब कर्मचारी दो वर्ष और अधिक कम कर सकेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद इन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होगी।