कंगना रनौत और चुनाव अधिकारी को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जाने क्या है पूरा मामला
INDIA H1:हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मंडी लोकसभा क्षेत्र के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सांसद कंगना रनौत व चुनाव अधिकारी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों को 21 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने जिला किन्नौर निवासी लायक राम नेगी की ओर से दायर चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया।
नेगी ने लोकसभा चुनाव में नामांकन पत्र को गलत तरीके से रद करने का आरोप लगाते हुए मही संसदीय सीट के लिए लोकसभा चुनाव रद करने की मांग की है। प्रार्थी ने चुनाव आयोग के रिटर्निंग अफसर एवं उपायुक्त मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है।
हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट (Mandi Lok Sabha Chunav 2024) पर हुए चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. यहां से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जीत हासिल की थी. हालांकि, अब एक आजाद प्रत्याशी ने अपना नामांकन रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली है.
जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया है.कोर्ट ने सभी पक्षों से 21 अगस्त तक जवाब मांगा है.
दरअसल, जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ की कोर्ट में किन्नौर के लायक राम नेगी ने याचिका दाखिल की और नोटिस जारी किए हैं. याचिकाकर्ता लायक नेगी आरोप लगाया है कि मंडी संसदीय क्षेत्र से वह बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने नामांकन पत्र भी दाखिल किया था. लेकिन विभाग ने तय समय पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिए और इस वजह से रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन खारिज कर दी.।
लायक राम नेगी वन विभाग के पूर्व कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति मिल गई और उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को विभाग से मिला NOC प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।
इसके बाद उन्हें बिजली, पानी और टेलीफोन विभाग से भी NOC लाने के लिए एक दिन का वक्त दिया गया।
ये सभी NOC जमा करने के बावजूद निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और नामांकन पत्र रद्द कर दिया।