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जल्दी कराएं PAN कार्ड को Aadhaar कार्ड से लींक, जानिए कब है अंतिम तिथि 

करदाताओं को यह जानने की जरूरत है। पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। 
 
indiah1,Pan Card & Aadhaar Link Last Date Update: करदाताओं को यह जानने की जरूरत है। पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। क्या आप जानते हैं कि कैसे लिंक करना है और यदि आप नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है?

क्या कहा सीबीटी ने?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक परिपत्र में कहा कि उसे करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं जिनमें कहा गया है कि उन्हें इस संबंध में नोटिस मिले हैं। नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि जहां पैन निष्क्रिय था, उन्होंने इस तरह के लेनदेन के समय टीडीएस/टीसीएस की कटौती/संग्रह में चूक की है। ऐसे मामलों में कटौती/संग्रह उच्च दर पर नहीं किया गया है। इसलिए विभाग ने टीडीएस/टीसीएस विवरणों की प्रोसेसिंग के दौरान कर की मांग की है।

आधार और पैन कार्ड को ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
यदि आप पहले से ही पंजीकृत हैं तो एक खाता बनाएँ और लॉगिन करें।
लॉग इन करने के लिए अपना पैन कार्ड नंबर, पासवर्ड और डीओबी दर्ज करें।
होम पेज पर, 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करें।
अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करें।
कैप्चा कोड दर्ज करें जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
'लिंक आधार' बटन पर क्लिक करें।