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ट्रैफिक चालान कटा है तो मिल रही है माफ़ी, बस करना होगा ये काम, आज है लास्ट डेट  

आप दिल्ली में रहते हैं और आपको अपने वाहन के पंजीकरण संख्या के खिलाफ चालान प्राप्त हुआ है, तो आप जुर्माना कम करने या पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से याचिका दायर कर सकते हैं। 
 
Treffic Chalaan:  अगर आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली में पेंडिंग है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि दिल्ली में एक लोक अदालत होने जा रही है, जिसमें आप अपना चालान माफ करवा सकते हैं या इसे कम करके भुगतान कर सकते हैं। दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण शनिवार, 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ सहयोग कर रहा है। यातायात चालान जारी किए जाएंगे।

यदि आप दिल्ली में रहते हैं और आपको अपने वाहन के पंजीकरण संख्या के खिलाफ चालान प्राप्त हुआ है, तो आप जुर्माना कम करने या पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से याचिका दायर कर सकते हैं। आप लाल बत्ती में कूदने, बीमा की कमी, तेज गति आदि से संबंधित दंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके पास राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान अदालत में पेश होने और जुर्माने को कम करने या खारिज करने का अनुरोध करने का विकल्प है।

इसकी ऑनलाइन बुकिंग पहले से करानी होगी। 11 मई की लोक अदालत के लिए स्लॉट 7 मई खोले गए हैं। आज। अप्वाइंटमेंट के लिए दिल्ली पुलिस की नोटिस साइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat) पर जाना होगा। अपना पंजीकरण संख्या और वाहन संख्या दर्ज करें। इसके बाद आपको अपने आस-पास की जगह चुननी होगी और फिर आपको यहां का कोर्ट दिखाई देगा। फिर आपको स्लॉट दिखाई देंगे। आपके वाहन का चालान नियुक्ति लेने के बाद ही तय किया जाएगा।
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एक बार स्लॉट बुक हो जाने के बाद, उन्हें 11 मई को अदालत जाना होगा। यही वह जगह है जहाँ न्यायाधीश आपके चालान पर निर्णय लेंगे कि कितना भुगतान करना है या माफ करना है। कई मामलों में चालान पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है। लोक अदालत का आयोजन 11 मई 2024 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा।