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Patanjali Ayurved Case:  आज बाबा रामदेव को नहीं मिली माफी,  सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला 

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के विज्ञापन मामले फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव को माफ करने से इनकार कर दिया। साथ ही 23 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया।
 

Patanjali Ayurved Case :  हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी (अंग्रेजी दवाओं) के खिलाफ पतंजलि के योग गुरु रामदेव को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने  पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को माफ करने से इनकार कर दिया है।

साथ ही उन्हें एक बार फिर 23 अप्रैल को पेश होने का आदेश भी दिया है। आज बाबा रामदेव अपने सहयोगी बालकृष्ण के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। योग गुरु रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी,लेकिन कोर्ट ने उन्हें माफ करने से साफ इनकार कर दिया।

बाबा रामदेव से जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि ‘आपने जो किया है बाबा रामदेव जी, क्या हम आपको उसकी माफी दे दें, और आपको पता है कि आपने क्या किया है?’ इस सवाल पर बाबा रामदेव  ने कहा कि हमसे जो गलती हुई है, उसके लिए हमने माफीनामा भी दाखिल किया है। हम आज भी आपसे माफी मांग रहे है। 

आज सुप्रीम कोर्ट में  सुनवाई के दौरान रामदेव ने कहा कि हम माफी मांग रहे हैं। साथ ही भविष्य में 100 प्रतिशत ऐसी गलती नहीं होगी। रामदेव की इस बात पर अदालत ने कहा, अभी हमने मन नहीं बनाया कि आपको माफ करें कि नहीं.. एक नहीं तीन बार आपने उल्लंघन किया है। आप इस तरह की बात मत करिए। आपके रविये से यह नहीं लगता। हम आदेश जारी करेंगे। 

इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण के उन हलफनामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जिसमें रामदेव ने ‘भ्रामक’ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए बिना किसी शर्त के माफी मांगी थी।