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सरकार ने इन कर्मचारियों को दी बड़ी खुशखबरी, बेटे-बेटियों को मिलेगा जबरदस्त फायदा, जानें कैसे?

सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का असर सामाजिक ताने-बाने पर पड़ेगा. इसका सामाजिक और आर्थिक असर दिखेगा. फिलहाल कोई भी महिला कर्मचारी सिर्फ अपने पति को ही नॉमिनी बना सकती है.
 

indiah1, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. अब वह अपने पति की जगह अपने बेटे या बेटी को पारिवारिक पेंशन का हकदार बना सकेंगी। इस संबंध में नए नियम लागू कर दिए गए हैं. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने सिविल सेवा (पेंशन) नियमों में बदलाव किया है।

बेटा या बेटी भी पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे

सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का असर सामाजिक ताने-बाने पर पड़ेगा. इसका सामाजिक और आर्थिक असर दिखेगा. फिलहाल कोई भी महिला कर्मचारी सिर्फ अपने पति को ही नॉमिनी बना सकती है. अब वह अपने बेटे-बेटियों में से किसी को पारिवारिक पेंशन में नॉमिनी बना सकेंगी. यह आधिकारिक सूचना सोमवार को जारी की गई.

फिलहाल सिर्फ पति को ही नॉमिनी बनाया जा सकता है.

केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य की दिशा में उठाया गया कदम है. नए नियमों के मुताबिक, महिला कर्मचारी अपने बेटे या बेटी को फैमिली पेंशन का हकदार बना सकती है.

नए नियम से अब पारिवारिक पेंशन बेटे या बेटी की मृत्यु पर मिलेगी। फिलहाल महिला कर्मचारियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था. उन्हें अपने पति को पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाना था। केवल विशेष परिस्थितियों में ही वह परिवार के किसी अन्य सदस्य को चुन सकती थी।

अगर बच्चे नहीं हैं तो केवल पति को ही पेंशन मिलेगी.

जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमने महिला कर्मचारियों के हाथ में सत्ता दी है. यह सुधार वैवाहिक विवादों, तलाक की कार्यवाही, दहेज या अन्य अदालती मामलों में महिलाओं को अतिरिक्त अधिकार देगा। डीओपीपीडब्ल्यू के मुताबिक, महिला कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को एक लिखित आवेदन जमा करना होगा।

इसमें उन्हें अपने पति की जगह अपने बेटे या बेटी को नॉमिनी बनाने की मांग करनी होगी. सरकार ने कहा है कि अगर किसी महिला कर्मचारी के बच्चे नहीं हैं तो उसकी पेंशन उसके पति को दी जाएगी. हालाँकि, यदि पति किसी नाबालिग या विकलांग बच्चे का संरक्षक है, तो वह वयस्क होने तक पेंशन के लिए पात्र होगा। पेंशन का भुगतान तभी किया जाएगा जब बच्चा वयस्क हो जाएगा।