Haryana News: हरियाणा में प्रसाशन ने किया आदेश जारी, इस तारीख तक जमा करा दें अपने लाइसेंसी हथियार
Haryana News: लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता जारी कर दी गई है। इसे देखते हुए प्रशासन ने लाइसेंस प्राप्त हथियारों को 20 अप्रैल से पहले निकटतम पुलिस स्टेशन या स्थानीय गन हाउस में जमा करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।
बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने कहा कि चूंकि झज्जर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए प्रत्येक लाइसेंस धारक के लिए अपना हथियार जमा करना अनिवार्य है। प्रत्येक लाइसेंस धारक अपना लाइसेंस प्राप्त हथियार संबंधित पुलिस थाने में मुफ्त में जमा कर सकता है।
इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपना लाइसेंसी हथियार गन हाउस में जमा करा सकता है, लेकिन संबंधित पुलिस स्टेशन को लाइसेंस की रसीद दिखाना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति 20 अप्रैल, 2024 तक अपना लाइसेंस प्राप्त हथियार जमा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसलिए, सभी लाइसेंसधारियों से फिर से अपील की जाती है कि वे अपने लाइसेंस प्राप्त हथियारों को संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करें ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो सकें।