Haryana News: हरियाणा में बीपीएल परिवारों को मिली एक और ख़ुशख़बरी, अब इस काम के लिए दी जा रही है 80 हजार की आर्थिक मदद
हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
Jun 13, 2024, 08:10 IST
Haryana BPL Families: हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीकरण योजना के अंतर्गत सभी बी. पी. एल. परिवारों को घर की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। अब तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को दिया जाता था, लेकिन पिछले साल राज्य सरकार ने योजना में बदलाव करके सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवारों को योजना में शामिल करने का फैसला किया था।
लाभार्थियों की संख्या 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार कर दी है
उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार कर दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की आवास नवीकरण योजना अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। योजना के नियमों और शर्तों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर पहले घर के निर्माण को 10 साल या उससे अधिक समय हो गया है या उनके समय में बना घर या घर मरम्मत के लिए पात्र है, तो ही वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए
जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद चावला ने कहा कि आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसका नाम बीपीएल सूची में पंजीकृत होना चाहिए। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित और बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक है। आवेदक का अपना घर होना चाहिए और कम से कम 10 वर्ष पुराना होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेजों में राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, घर के पते के साथ फोटो, बिजली बिल, घर का बिल, पानी का बिल, घर की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण शामिल है।
उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार कर दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की आवास नवीकरण योजना अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। योजना के नियमों और शर्तों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर पहले घर के निर्माण को 10 साल या उससे अधिक समय हो गया है या उनके समय में बना घर या घर मरम्मत के लिए पात्र है, तो ही वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए
जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद चावला ने कहा कि आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसका नाम बीपीएल सूची में पंजीकृत होना चाहिए। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित और बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक है। आवेदक का अपना घर होना चाहिए और कम से कम 10 वर्ष पुराना होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेजों में राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, घर के पते के साथ फोटो, बिजली बिल, घर का बिल, पानी का बिल, घर की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण शामिल है।