India H1

भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका,15 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति देने हेतु किया लेटर जारी

भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका,15 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को  सेवानिवृत्ति देने हेतु किया लेटर जारी
 
भजनलाल सरकार  राजस्थान

राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग:भजनलाल सरकार ने राजस्थान में कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। राजस्थान सरकार अब प्रदेश में ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति देने की तैयारी कर रही है। जिन्होंने अपना 15 वर्ष का कार्यकाल या 50 वर्ष की आयु में से एक पूर्ण कर रखी है, उन्हें सरकार की तरफ से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।

भजनलाल सरकार के मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी करते सभी विभागों को एक लेटर जारी किया है।

जिसमे कर्मचारियो की अनिवार्य सेवानिवृती को लेकर जारी आदेश मे कहा गया है किे सरकारी अधिकारी / कर्मचारी जिन्होनें राजस्थानराज्य में 15 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण करने के साथ अपनी संदेहास्पद सत्यनिष्ठा, अकर्मण्यता, अक्षमता एवं अकार्यकुशलता के कारण जनहितार्थ आवश्यक उपयोगिता खो चुका है, ऐसे सरकारी अधिकारियों / कर्मचारीयों की स्क्रीनिंग कर तीन महीने के वेतन व भत्तों के भुगतान अथवा 3 महीने के नोटिस के साथ तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति कर दिया जाएगा जाएगा।

भजनलाल सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी हेतु यह नया नियम लागू करने के बाद संपूर्ण राज्य में कर्मचारियों की चिंता की लकीरें बढ़ गई है। आपको बता दें की राजस्थान राज्य से पहले यह नियम उत्तर प्रदेश राज्य में भी लागू किया गया था जहां पर सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था।


नए नियम के तहत इन कर्मचारियों को सरकार देगी सेवानिवृत्ति
भजनलाल सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम के अनुसार कर्मचारियों की प्रत्येक वर्ष 01 अप्रेल को 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा या 50 वर्ष की आयु जो भी पहले, पूर्ण करने वालों की सरकार द्वारा सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए नियुक्ति प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

नियुक्ति प्राधिकारी एक आंतरिक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करेगा जो विभाग के कार्मिको की कार्यशैली, प्रदर्शन, कार्यदक्षता की जानकारी रखेगा। इस कमेटी में दो अधिकारी होंगे।स्क्रीनिंग कमेटी के यह अधिकारी ऐसे कार्मिको की पृष्ठभूमि जिसमे कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, पीई, सत्यनिष्ठा और डीई इत्यादि का अवलोकन कर संक्षिप्त विवरण की सूची राज्य समीक्षा कमेटी को प्रस्तुत करेंगे।

स्क्रीनिंग कमेटी दोबारा भेजी गई रिपोर्ट पर निर्णय कर सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के मंत्री से अनुमोदन करवाया जाएगा। मुख्य सचिव द्वारा जारी लेटर में इस प्रक्रिया को 31 अक्टूम्बर तक पूर्ण करने के आदेश जारी किए गए हैं। 
आपको बता दें कि राज्य समीक्षा कमेटी की अनुशंषा पर निर्णयार्थ प्रशासनिक सुधार विभाग के तहत गठित उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन करवाया जाएगा।

उच्च क्षत्रिय समिति का अनुमोदन होने के बाद  उक्त कार्यवाही विवरण / निर्णय पर कार्मिक विभाग के मंत्री से अनुमोदन करवाया जाएगा । 
इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री के अनुमोदन अनुसार अनिवार्य सेवानिवृति प्रदान करने के प्रकरणों में प्रशासनिक विभाग / नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिपत्र अनुसार आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि उपरोक्त समस्त कार्यवाही को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं।