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Haryana News: हरियाणा में बीपीएल परिवारों को मिल रहे है  80 हजार रूपए...ये दस्तावेज रखें तैयार 

अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले लोगों को सहायता प्रदान करता है। 
 
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Haryana BPL Card: हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले लोगों को सहायता प्रदान करता है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर आवास नवीकरण योजना के अंतर्गत सभी बी. पी. एल. परिवारों को घर की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। अब तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को दिया जाता था, लेकिन पिछले साल राज्य सरकार ने योजना में बदलाव करके सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवारों को योजना में शामिल करने का फैसला किया था।

उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार कर दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की आवास नवीकरण योजना अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। योजना के नियमों और शर्तों का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर पहले घर के निर्माण को 10 साल या उससे अधिक समय हो गया है या उनके समय में बना घर या घर मरम्मत के लिए पात्र है, तो ही वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद चावला ने बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का अपना घर और कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।

ये कागजात जरूरी
उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री, पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी हैं।