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सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। 

सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। 
 
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

रविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत मगर अरविंद केजरीवाल सीबीआई की न्यायिक हिरासत  में है इसलिए वह शायद आज बाहर नहीं आ पाएंगे। 


सुप्रीम कोर्ट में उनका ईडी से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है जो  ईशू 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको लार्जर बेंच में रेफर किया गया है।

केजरीवाल अभी फिलहाल कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग में है केवल ईडी के मामले में ही जमानत मिली है।
वहीं केजरीवाल के वकील ने कहा कि हमारे 2 ग्राउंड थे कि गिरफ्तारी की ज़रूरत क्या है? ईडी के पास एविडेंस बहुत पहले से थे. इस सवाल को लार्जर बेंच को भेजा गया है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि 'सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है. मुख्यमंत्री केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि CBI मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है.'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि यह धारा 19 पीएमएलए के अनुरूप है. लेकिन हमने गिरफ़्तारी की जरूरत और अनिवार्यता पर विचार किया है. हमें लगा कि क्या आनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर गिरफ़्तारी की ज़रूरत और अनिवार्यता को धारा 19 में पढ़ा जा सकता है, इसे बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए. ईडी द्वारा दायर आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि 'सत्यमेव जयते.' सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कर्भ पराजित नहीं हो सकता है.