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हरियाणा में किसानों की हो गई मौज, भूमि उपयोग के लिए संशोधन विधेयक पास, जानें

हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2024 को हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए पारित किया गया है।
 
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indiah1, चंडीगढ़। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत के बाद अब हिसार में एक महानगर विकास प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा। विधानसभा में पेश किया गया हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024 को सदन ने मंजूरी दे दी है।

प्राधिकरण के गठन के बाद हिसार में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। प्राधिकरण शहर के सतत और संतुलित विकास के लिए अपना दृष्टिकोण तैयार करेगा और तदनुसार शहर में विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। नौकरियों-शैक्षिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण हरियाणा में अब पिछड़े वर्ग के युवाओं को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिल सकेगा।

हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश) संशोधन विधेयक, 2024 को सदन ने पारित कर दिया है। इससे पहले, मंत्रिपरिषद ने 30 जनवरी की बैठक में विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हरियाणा विनियोग विधेयक पारित हरियाणा विनियोग (नं. 1) बिल, 2024 को कुल 10,000 करोड़ रुपये के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए पारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सेवाओं के लिए राज्य की संचित निधि में से 47.71 बिलियन डॉलर। हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2024 को हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए पारित किया गया है। इसका उद्देश्य परियोजना की स्थापना के लिए भूमि के शेष टुकड़ों के लिए विशेष प्रावधान करना है।