India H1

Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा कैबिनेट की बैठक में क्या-क्या था ख़ास, देखिये पूरी लिस्ट

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल ने आज चार गांवों-ढांढुर, पीरांवाली, झिरी (चिकनवा) और बबरान के निवासियों को आवासीय भूमि या भूखंडों का स्वामित्व प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार करने को मंजूरी दे दी।
 
Haryana news
चंडीगढ़, 5 मार्च हरियाणा के निवासियों के अधिकारों को सशक्त बनाने और उनके सुरक्षित भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल ने आज चार गांवों-ढांढुर, पीरांवाली, झिरी (चिकनवा) और बबरान के निवासियों को आवासीय भूमि या भूखंडों का स्वामित्व प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार करने को मंजूरी दे दी। (Basti and Diggi Tal).


इस नीति के तहत, जिन लोगों के पास सरकारी पशुधन फार्म, हिसार से संबंधित 1873 कनाल 19 मरला भूमि पर 31 मार्च, 2023 तक निर्मित घर हैं, वे स्वामित्व अधिकारों के लिए पात्र होंगे। जिन लोगों ने 250 वर्ग गज तक की भूमि पर निर्माण किया है, उन्हें 2000 रुपये प्रति वर्ग गज शुल्क का भुगतान करने के बाद स्वामित्व अधिकार दिए जाएंगे। इसी तरह, जिन्होंने 250 वर्ग गज से 1 कनाल तक के क्षेत्र में निर्माण किया है, उन्हें 3000 रुपये प्रति वर्ग गज के भुगतान पर स्वामित्व अधिकार मिलेंगे।


इसके अलावा, 1 कनाल से 4 कनाल की संपत्ति वाले परिवारों को प्रति वर्ग गज 4000 रुपये का भुगतान करना होगा। इस पॉलिसी के तहत स्वामित्व के लिए अधिकतम अनुमानित भूखंड का आकार 4 कनाल तक है। 4 कनाल से बड़े भूखंडों के दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इन चार गांवों में सरकारी पशुधन फार्म, हिसार की 1873 कनाल 19 मरला भूमि पर 31 मार्च, 2023 तक निर्मित आवासीय भूखंडों, संपत्ति के सभी निवासी और जिनके नाम जिला प्रशासन, हिसार द्वारा किए गए ड्रोन-इमेजिंग सर्वेक्षण में दिखाई देते हैं, आवंटन के लिए पात्र होंगे। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) आईडी योग्य लाभार्थियों की पहचान के लिए आवश्यक एकमात्र दस्तावेज के रूप में काम करेगा, जब तक कि सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण के रूप में किसी अन्य दस्तावेज को अधिसूचित नहीं किया जाता है।


हिसार के अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति दावेदारों से आवेदन आमंत्रित करेगी और उनकी जांच करेगी और सक्षम प्राधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। स्थानीय समिति लोक सूचना समाचार पत्रों, सामान्य वेब पोर्टल, अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगेगी। इन सभी दावों और आपत्तियों सहित सभी आवेदनों को सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्राप्त और संशोधित किया जाएगा। प्रीमियम का भुगतान मांग सूचना जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए।


UHBVN के लिए राज्य सरकार की Rs.500 करोड़ की गारंटी प्रदान करने के लिए कार्योत्तर मंजूरी