Haryana News: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए GOOD NEWS, सैनी सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
Haryana News: सरकार 10 साल के भीतर इस राशि की वसूली करेगी। ट्रेजरी अधिकारी उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पेंशन का परिवर्तित मूल्य भी एकत्र कर रहे थे
Jul 1, 2024, 12:39 IST
Haryana News: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों लिए एक अच्छी खबर है। जो कर्मचारी 10 साल से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनसे अग्रिम राशि नहीं ली जाएगी। वित्त विभाग ने सभी कोषागार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से वसूली रोकने का निर्देश दिया है। सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय अपनी मासिक पेंशन का अधिकतम प्रतिशत अग्रिम रूप से ले सकते हैं।
सरकार 10 साल के भीतर इस राशि की वसूली करेगी। ट्रेजरी अधिकारी उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पेंशन का परिवर्तित मूल्य भी एकत्र कर रहे थे जो 15 साल से सेवानिवृत्त हैं। कम्यूटेड वैल्यू उस अनुमानित राशि को संदर्भित करता है जिसे एक संगठन को अपने पेंशन दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता होती है यदि उन्हें एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है।
सेवानिवृत्त कर्मचारी को एकमुश्त भुगतान या नियमित पेंशन भुगतान करने का विकल्प दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने दी राहत हाल ही में, विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने तत्काल राहत दी और स्पष्ट किया कि यह राशि दस साल के बाद भी वसूल नहीं की जा सकती है।
उच्च न्यायालय ने इस मामले में मुख्य सचिव और महालेखाकार (लेखा और अधिकार) से 21 अगस्त तक जवाब मांगा है। मामले में अंतिम निर्णय होने तक सरकार ने दस साल पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से वसूली पर रोक लगा दी है।
सरकार 10 साल के भीतर इस राशि की वसूली करेगी। ट्रेजरी अधिकारी उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पेंशन का परिवर्तित मूल्य भी एकत्र कर रहे थे जो 15 साल से सेवानिवृत्त हैं। कम्यूटेड वैल्यू उस अनुमानित राशि को संदर्भित करता है जिसे एक संगठन को अपने पेंशन दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता होती है यदि उन्हें एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है।
सेवानिवृत्त कर्मचारी को एकमुश्त भुगतान या नियमित पेंशन भुगतान करने का विकल्प दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने दी राहत हाल ही में, विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने तत्काल राहत दी और स्पष्ट किया कि यह राशि दस साल के बाद भी वसूल नहीं की जा सकती है।
उच्च न्यायालय ने इस मामले में मुख्य सचिव और महालेखाकार (लेखा और अधिकार) से 21 अगस्त तक जवाब मांगा है। मामले में अंतिम निर्णय होने तक सरकार ने दस साल पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से वसूली पर रोक लगा दी है।