Haryana News: हरियाणा की बेटियों को मिलेगी 3 हजार रुपये महीने पेंशन! जानें क्या है स्कीम और किसे मिलेगा फायदा?
Haryana News: लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत केवल बेटियों वाले परिवारों को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
May 6, 2024, 15:20 IST
Haryana News: आम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत केवल बेटियों वाले परिवारों को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।
आपको बता दें कि राज्य में जिन परिवारों में केवल बेटियां हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जा रही है, इसके लिए परिवार माता या पिता के 45 वें जन्मदिन से 15 साल के लिए पंजीकृत है, 60 साल की उम्र के बाद इसे वृद्धावस्था पेंशन में बदल दिया जाएगा। हरियाणा समाचार
नोटः-आपको बता दें कि इस योजना की जो भी राशि माता के बैंक खाते में जाती है। वहीं अगर मांग जीवित नहीं है, तो यह लाभ पिता को दिया जाता है, इस योजना के लिए माता-पिता हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। बच्चे प्रथम या द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में नहीं होने चाहिए, बच्चे डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ठेकेदार नहीं होने चाहिए, माता-पिता को कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।
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इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त पहचान पत्र, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्,
नोटः-आपको बता दें कि इस योजना की जो भी राशि माता के बैंक खाते में जाती है। वहीं अगर मांग जीवित नहीं है, तो यह लाभ पिता को दिया जाता है, इस योजना के लिए माता-पिता हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। बच्चे प्रथम या द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में नहीं होने चाहिए, बच्चे डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ठेकेदार नहीं होने चाहिए, माता-पिता को कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।
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इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त पहचान पत्र, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्,
श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, सां आदि शामिल हैं।
आवेदन कैसे करेंः-
आवेदन कैसे करेंः-
ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए, आप समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें और इसे भरें और आवेदन पत्र में उल्लिखित प्राधिकरण से फॉर्म सत्यापित करें, फिर संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के निकटतम कार्यालय में जमा करें।