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HSSC Group C और D लगी रोक पर हरियाणा हाईकोर्ट का फेंसला, देखिये ये ताजा अपडेट 

हरियाणा प्रदेश के अंदर लाखों अभ्यर्थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा की जाने वाली ग्रुप व ग्रुप डी की भर्ती पर लगी रोक हटाने का इंतजार कर रहे हैं।
 
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indiah1, Group D result: हरियाणा प्रदेश के अंदर लाखों अभ्यर्थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा की जाने वाली ग्रुप व ग्रुप डी की भर्ती पर लगी रोक हटाने का इंतजार कर रहे हैं। इन लाखों अभ्यर्थियों के चेहरे पर आज मुस्कान आ सकती है, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट आज ग्रुप सी और डी पर लगी रोक हटाने हेतु सुनवाई करने जा रहा है।

आपको बता दें कि इस भर्ती पर रोक हटाने हेतु पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में इससे पहले 21 फरवरी, 27 फरवरी व 28 फरवरी को सुनवाई हो चुकी है। लेकिन कोर्ट ने किसी भी अन्तिम निर्णय पर ना पहुंचने के कारण 6 मार्च की तारीख सुनवाई हेतु निर्धारित की थी। अगर आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा इस भर्ती से रोक हटा दी जाती है तो 40000 से अधिक पदों पर सरकार द्वारा की जाने वाली भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा।

इस केस की सुनवाई जस्टिस संजीव कुमार शर्मा व जस्टिस सुदीप्ति शर्मा द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा इस केस के निपटारे हेतु तेजी से सुनवाई चल रही है, उसे देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज कोर्ट इस केस पर लगी रोक हटा देगा।

प्रदेश सरकार करना चाहती है आचार संहिता से पहले भर्ती का परिणाम घोषित

हरियाणा सरकार देश के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान लगने वाली आचार संहिता से पहले-पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा ली गई ग्रुप सी व ग्रुप डी की भर्ती का परिणाम घोषित करना चाहती है। यही कारण है कि सरकार इस भर्ती पर लगी स्टे को हटवाने हेतु जी-जान से लगी हुई है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार प्रदेश सरकार ने भर्ती का रिजल्ट पूर्ण रूप से तैयार कर लिया है।

जैसे ही इस भर्ती से कोर्ट द्वारा स्टे हटा दिया जाता है, तो सरकार द्वारा तुरंत भर्ती के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस भर्ती के परिणाम का इंतजार हरियाणा प्रदेश के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों के लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। ज्ञात हो कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा भी ग्रुप सी के लगभग 28000 और ग्रुप डी के लगभग 13000 पदों को जल्दी ही भरने हेतु घोषणा की जा चुकी है।

यही कारण है कि 6 मार्च को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट  में भर्ती को लेकर होने जा रही सुनवाई के दौरान स्टे को हटवाने हेतु प्रदेश सरकार ने अपने सभी कानूनी विशेषज्ञ्य लगा दिये हैं।