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Haryana News : हाईकोर्ट ने सामाजिक एवं आर्थिक अंकों को बताया असंवैधानिक, CET का पूरा परिणाम रद्द, जाने अब क्या होगा 

 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आज सामाजिक-आर्थिक अंकों को असंवैधानिक ठहराते हुए 5/5/2022 की सीईटी अधिसूचना को रद्द कर दिया
 
 High Court declared social and economic marks unconstitutional,
HSSC: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आज सामाजिक-आर्थिक अंकों को असंवैधानिक ठहराते हुए 5/5/2022 की सीईटी अधिसूचना को रद्द कर दिया। पीठ ने सीईटी प्रीलिम्स के पूरे परिणाम को रद्द कर दिया है। एचएसएससी को सीईटी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को संशोधित करने के बाद फिर से मेरिट सूची तैयार करने और फिर विभिन्न पदों के लिए ताजा मुख्य परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। उन सभी समूहों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी जिनके लिए मुख्य परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है।

अधिवक्ता रजत मोर ने कहा कि उम्मीदवारों द्वारा 4 गुना फॉर्मूले को लागू नहीं करने, समूह 56 की मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की पुनरावृत्ति, सामाजिक और आर्थिक अंकों जैसे कई मुद्दों पर अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं। इन सभी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अदालत के इस फैसले से सी. ई. टी. और टी. जी. टी. जैसी लंबित अदालतों में भर्तियां प्रभावित होंगी।
 
 सीईटी भर्ती के तहत पदों पर नियुक्त किए गए उम्मीदवारों पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी उम्मीदवार को संशोधित परिणाम में कट-ऑफ से कम अंक मिलते हैं, तो उसे निश्चित रूप से हटाया जा सकता है। कुछ बिंदुओं पर उच्च न्यायालय के विस्तृत आदेश के बाद स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाएगी। यह ऑर्डर कुछ दिनों में अपलोड होने की संभावना है।