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Punjab Haryana High Court: किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर हाईकोर्ट ने जताया ऐतराज, प्रदर्शन को लेकर कोर्ट ने दीया ये रिएक्शन 

Haryana News: धरना प्रदर्शन में सड़क पर ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाना या दिल्ली लेकर जाना गैर कानूनी है पंजाब सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इस पर कंट्रोल किया जाए.
 
haryana high court at kisan andolan

indiah1, Haryana BREAKING - इस समय की सबसे बड़ी खबर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आज सुनवाई की गई जिसमें चंडीगढ़ के वकीलों की तरफ से पटीशन दायर की गई थी धारा 144 को लेकर और नेट बंद करने को लेकर पिछले दिनों अपील डाली गई थी.

जिसकी आज सुनवाई हुई जिसको लेकर आज हाई कोर्ट के मानयोग जज ने पूरी बात सुनीवाई की और उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को हिदायत दी जाती है की शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर इतना रश हो चुका है इसको कम किया जाए और धरना प्रदर्शन करने हैं तो उनको टुकड़ों में धरना प्रदर्शन किया जाए.

 मानयोग जज ने यह भी कहा की धरना प्रदर्शन में ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाना गैर कानूनी है बस या गाड़ी के जरिए जा सकते हैं दिल्ली लेकिन धरना प्रदर्शन में सड़क पर ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाना या दिल्ली लेकर जाना गैर कानूनी है पंजाब सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इस पर कंट्रोल किया जाए.

हाई कोर्ट ने कहा धरना प्रदर्शन करना आपका हक है लेकिन कानून की सीमा में रहकर यह चीज कर सकते हैं पंजाब सरकार को बॉर्डर से भीड़ कम करने की अपील की गई है और जो धरने दिए गए हैं उनको टुकड़ों में धरना प्रदर्शन करने की अपील की गई है और वहां से ट्रैक्टर ट्राली वापस मंगवाने की भी बात की गई हैPunjab Haryana High Court: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदर्शन को लेकर सरकार को दिए निर्देश, धारणा कर रहे किसानों से की ये अपील