Haryana Pension Scheme: हरियाणा में पुरानी पेंशन पर बड़ा अपडेट, हाईकोर्ट ने सुनाया कर्मचारियों के हित में फेंसला
Haryana News: कर्मचारियों को 2006 के बाद नियमित किया गया है, वे भी पुरानी पेंशन योजना के तहत अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं। इससे पहले, सरकार ने तर्क दिया था कि ये कर्मचारी इस योजना के हकदार नहीं हैं।
Jul 31, 2024, 11:32 IST
Haryana Pension Scheme: 31 जुलाई 2024 को हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि 2006 के बाद नियमित किए गए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ मिलेगा यह निर्णय हरियाणा सरकार के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि इससे लगभग 5,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ होगा।
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों को 2006 के बाद नियमित किया गया है, वे भी पुरानी पेंशन योजना के तहत अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं। इससे पहले, सरकार ने तर्क दिया था कि ये कर्मचारी इस योजना के हकदार नहीं हैं। लेकिन कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया।
पुरानी पेंशन योजना, जो 2004 से पहले लागू थी, सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देती है। यह योजना कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। नई पेंशन योजना (एनपीएस) में कर्मचारियों को पेंशन के रूप में उनके योगदान का केवल एक हिस्सा मिलता है, जो पुरानी योजना की तुलना में कम फायदेमंद है।
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों को 2006 के बाद नियमित किया गया है, वे भी पुरानी पेंशन योजना के तहत अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं। इससे पहले, सरकार ने तर्क दिया था कि ये कर्मचारी इस योजना के हकदार नहीं हैं। लेकिन कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया।
पुरानी पेंशन योजना, जो 2004 से पहले लागू थी, सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देती है। यह योजना कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। नई पेंशन योजना (एनपीएस) में कर्मचारियों को पेंशन के रूप में उनके योगदान का केवल एक हिस्सा मिलता है, जो पुरानी योजना की तुलना में कम फायदेमंद है।