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Delhi News: LG का बड़ा फैसला, दिल्ली महिला आयोग से किए 223 कर्मचारी बर्खास्त 

तत्काल प्रभाव से हुई बर्खास्तगी 
 
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Delhi Women Commission: दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली सरकार ने महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला (DCW). उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग ने अपने 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

इन कर्मचारियों की नियुक्ति दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने की थी। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर उन्हें बिना अनुमति के नियुक्त किया।

क्या है आदेश?
आदेश में दिल्ली महिला आयोग अधिनियम का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आयोग में केवल 40 पद स्वीकृत हैं और डीसीडब्ल्यू को कर्मचारियों को अनुबंध पर रखने का अधिकार नहीं है। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) विभाग के अतिरिक्त निदेशक द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि नई नियुक्तियों से पहले आवश्यक पदों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था और अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। यह कार्रवाई फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।