चंडीगढ़ में तीन दिन सभी शराब की दुकाने रहेगी बंद, आदेश जारी
Wine Shop Closd: यह आदेश विनय प्रताप सिंह, आबकारी और कराधान अधिकारी, चंडीगढ़ द्वारा जारी किया गया है
May 21, 2024, 21:10 IST
Chandigarh Wine Shop Closed: हरियाणा में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए चंडीगढ़ में शुष्क दिन रहेगा। इस दौरान होटलों और रेस्तरां में शराब नहीं परोसी जाएगी। पुलिस और अन्य एजेंसियां स्थिति पर नजर रख रही हैं।
यह आदेश विनय प्रताप सिंह, आबकारी और कराधान अधिकारी, चंडीगढ़ द्वारा जारी किया गया है। यह आदेश हरियाणा के साथ चंडीगढ़ के तीन किलोमीटर क्षेत्र में लागू होगा। इसी तरह के आदेश पूरे चंडीगढ़ में 1 जून और 4 जून को लागू होंगे।
यह आदेश लागू होगा
आदेश के अनुसार, हरियाणा चुनावों के मद्देनजर, 23 मई, 2024 को शाम 6:00 बजे से 25 मई, 2024 को शाम 6:00 बजे तक, हरियाणा की सीमा से तीन किलोमीटर के क्षेत्र में अनुबंध और क्लब लागू होंगे। यह पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पूरे चंडीगढ़ में शराब की दुकानें 30 मई 2024 को शाम 6:00 बजे से 1 जून 2024 को शाम 6:00 बजे तक और वोटों की गिनती के दिन 4 जून 2024 को बंद रहेंगी (full day).
शराब को संग्रहीत नहीं किया जा सकता है।
इस अवधि के दौरान किसी भी होटल, रेस्तरां, क्लब, सामुदायिक केंद्र, सीएसडी कैंटीन, दुकानों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शराब नहीं बेची जाएगी। शराब के भंडारण पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा।
यह आदेश विनय प्रताप सिंह, आबकारी और कराधान अधिकारी, चंडीगढ़ द्वारा जारी किया गया है। यह आदेश हरियाणा के साथ चंडीगढ़ के तीन किलोमीटर क्षेत्र में लागू होगा। इसी तरह के आदेश पूरे चंडीगढ़ में 1 जून और 4 जून को लागू होंगे।
यह आदेश लागू होगा
आदेश के अनुसार, हरियाणा चुनावों के मद्देनजर, 23 मई, 2024 को शाम 6:00 बजे से 25 मई, 2024 को शाम 6:00 बजे तक, हरियाणा की सीमा से तीन किलोमीटर के क्षेत्र में अनुबंध और क्लब लागू होंगे। यह पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पूरे चंडीगढ़ में शराब की दुकानें 30 मई 2024 को शाम 6:00 बजे से 1 जून 2024 को शाम 6:00 बजे तक और वोटों की गिनती के दिन 4 जून 2024 को बंद रहेंगी (full day).
शराब को संग्रहीत नहीं किया जा सकता है।
इस अवधि के दौरान किसी भी होटल, रेस्तरां, क्लब, सामुदायिक केंद्र, सीएसडी कैंटीन, दुकानों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शराब नहीं बेची जाएगी। शराब के भंडारण पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब के भंडारण पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा।