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नायब सैनी सरकार ने इन कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, मुख्यमंत्री ने दिए इन कर्मचारियों के DA में की बढ़ोतरी के आदेश 

नायब सैनी सरकार ने इन कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, मुख्यमंत्री ने दिए इन कर्मचारियों के DA में की बढ़ोतरी के आदेश 
 
नायब सैनी सरकार

नायब सैनी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में सभी पुलिसकर्मियों के लिए चाहे वे किसी भी स्थान पर तैनात हों, दैनिक भत्ता बढ़ाकर महीने में 20 दिन करने को मंजूरी दी गई। वह निर्णय राज्यभर में पुलिस कर्मियों के प्रयासों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस निर्णय से पुलिस स्टेशनों पर तैनात पुलिसकर्मियों की तर्ज पर सभी पुलिसकर्मी अधिकतम 20 दिन का दैनिक भत्ता लेने के पात्र होंगे। इस परिवर्तन से सभी पुलिस कर्मियों को, चाहे वे किसी भी स्थान पर कार्यरत हों, आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रति माह 20 दिन तक दैनिक भत्ता प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रायः 10 दिनों से अधिक समय तक स्टेशन से बाहर रहते हैं और कभी-कभी तो किसी विशेष माह में यह अवधि 20 दिनों से भी अधिक हो जाती है।

ईपीएफ पेंशनभोगी भी होंगे योजना के तहत पात्र 


हरियाणा प्रदेश में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सामाजिक न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जाति-पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा विभाग) के प्रस्ताव वरिष्ठ नागरिक जो भविष्य में भी लाभ प्राप्त कर रहे थे, ऐसे पेंशन भोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

संशोधन के अनुसार सरकार और ईपीएफ पेंशन द्वारा भत्ते का कुल योग वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 3000 रुपये प्रतिमाह या समय-समय पर संशोधन रुपये के बराबर हो। योजना के तहत 01 जनवरी 2024 से सरकार द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 2750 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई थी।

संशोधन अनुसार किसी भी सरकारी या स्थानीय, निकाय संगठन या अन्य संस्थाओं से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी जो सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण में हैं और जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित 
वृद्धावस्था सम्मान भत्ते से कम वार्षिकी या पेंशन
प्राप्त कर रहे हैं, वे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पात्रता के अधीन पात्र होंगे। सशस्त्र बलों के शहीदों के परिवारों के लिए मौजूदा नीति का नाम बदला मंत्रिमंडल की बैठक में अनुकंपा नियुक्ति (सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल युद्ध में हताहत हुए परिवार के सदस्यों के लिए) नीति 2023 को अधिक प्रभावशाली नाम वीर शहीद सम्मान योजना के साथ संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की।

मौजूदा नीति में नाम में यह परिवर्तन इसकी दृश्यता को बढ़ाएगा। इसे जनता के लिए अधिक यादगार और सुलभ बनाएगा। नीति के उद्देश्यों के बारे में बेहतर संचार और समझ की सुविधा भी प्रदान करेगा। जिससे शहीदों के परिवारों के लिए उपलब्ध लाभों को प्राप्त करना आसान हो जाएगा।


नीति के नाम को इसके महान उद्देश्यों के साथ जोड़कर, सरकार हमारे सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों द्वारा किए गए बलिदानों का सम्मान करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

यह उल्लेखन करना उचित होगा कि सरकार ने 14 अगस्त 2023 को अनुकंपा नियुक्ति (सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल युद्ध में हताहत हुए परिवार के सदस्यों के लिए) नीति 2023 को अधिसूचित किया ताकि हरियाणा में रहने वाले और युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के परिवारों को सहायता प्रदान की जा
सके।