Haryana में बहुमजिला घर बनाने के लिए पड़ोसी की इजाजत जरुरी...SOP जारी, जानें क्या है नया नियम
Haryana News: जिन लोगों ने नक्शा पास किए बिना चार मंजिलों का निर्माण किया है, उन्हें 60 दिनों के भीतर डीटीपी कार्यालय में हरियाणा भवन संहिता नियमों के तहत ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) के लिए आवेदन करना होगा।
Updated: Jul 31, 2024, 15:30 IST
Haryana News: टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने स्टिल्ट प्लस फोर फ्लोर के लिए एसओपी जारी किया है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा 25 दिनों के बाद जारी एसओपी के अनुसार, 10 मीटर चौड़ी सड़कों वाली कॉलोनियों में स्टिल्ट के साथ चार मंजिलें बनाई जाएंगी। जिन लोगों ने नक्शा पास किए बिना चार मंजिलों का निर्माण किया है, उन्हें 60 दिनों के भीतर डीटीपी कार्यालय में हरियाणा भवन संहिता नियमों के तहत ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) के लिए आवेदन करना होगा।
- इमारत के अवैध निर्माण की शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को सहमति करार प्रस्तुत करने का असवर प्रदान किया जाएगा।
-आवेदन सरकार के आदेश अनुरूप पाया जाता है तो कंपोजिशन शुल्क के लिए डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा।
- आवेदन सरकार केआदेश अनुरूप नहीं है तो एसओपी के अनुसार अस्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा।
- अगर पडोसी सहमत नहीं है तो 1.8 मीटर एरिया छोडक़र निर्माण करने की अंडरटेकिंग देनी होगी।
-यदि कोई भी पड़ोसी एनओसी नहीं देता तो चार फ्लोर का निर्माण नहीं हो सकेगा।
- पीछे की साइड से 1.8 मीटर एरिया छोडक़र निर्माण किया जाता है तो एनओसी की आवश्यकता नहीं है।
ओसी के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को नियम से संबंधित सभी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके लिए पोर्टल को विभाग द्वारा जल्द ही लाइव कर दिया जाएगा। जिन पर चार मंजिलों को मंजूरी दी जा सकती है। सरकार ने 2 जुलाई को कुछ नियमों और शर्तों के साथ स्टिल्ट + चार मंजिलों के निर्माण को मंजूरी दी थी। इसमें सबसे बड़ी राहत उन कॉलोनियों को दी गई है जिनके लेआउट प्लान में स्टिल्ट पार्किंग के साथ तीन मंजिलों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। अब जहां 10 मीटर चौड़ी सड़क है, वहां चार मंजिलों के नक्शे नए मानकों के आधार पर गुजर सकेंगे।
बिना नक्शा बनाई इमारतों के लिए ये हैं नियम
- 60 दिनों के भीतर डीटीपी के पास सभी दस्तावेज के साथ ओसी के लिए आवेदन करना होगा। बिल्डिंग कोड नियमों का भी हवाला देना होगा।- इमारत के अवैध निर्माण की शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को सहमति करार प्रस्तुत करने का असवर प्रदान किया जाएगा।
-आवेदन सरकार के आदेश अनुरूप पाया जाता है तो कंपोजिशन शुल्क के लिए डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा।
- आवेदन सरकार केआदेश अनुरूप नहीं है तो एसओपी के अनुसार अस्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा।
पड़ोसी से असहमति पर
- निर्माण से पूर्व पड़ोसी से एनओसी लेनी होगी। हस्ताक्षरयुक्त करार जमा कराना होाग।- अगर पडोसी सहमत नहीं है तो 1.8 मीटर एरिया छोडक़र निर्माण करने की अंडरटेकिंग देनी होगी।
-यदि कोई भी पड़ोसी एनओसी नहीं देता तो चार फ्लोर का निर्माण नहीं हो सकेगा।
- पीछे की साइड से 1.8 मीटर एरिया छोडक़र निर्माण किया जाता है तो एनओसी की आवश्यकता नहीं है।