पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग की नई गाइडलाइन जारी
PAN Card News: पैन कार्ड और आधार कार्ड हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पैन कार्ड के बिना बैंकिंग से जुड़े किसी भी कार्य को पूरा करना मुश्किल होता है। सरकार द्वारा पैन कार्ड धारकों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की गई है।
सरकार की गाइडलाइन
सरकार ने पैन कार्ड धारकों को 31 जुलाई तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का आदेश दिया था। लेकिन अभी भी कई लोग हैं जिन्होंने यह कार्य नहीं किया है, इसलिए अब यह समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है।
क्यों है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी?
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के कई फायदे हैं। इससे फ्रॉड की संभावना कम हो जाती है और सभी वित्तीय कार्य आसानी से हो जाते हैं।
लिंक न करने पर
पैन कार्ड लिंक न होने पर आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने में समस्या हो सकती है। फाइनेंशियल कार्यों में दिक्कतें आ सकती हैं।
क्या करें अगर पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाए?
अगर आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाता है, तो आप इसे किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए उपयोग नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का तरीका
इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं: www.incometax.gov.in
क्विक लिंक्स सेक्शन में 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें।
OTP प्राप्त करें और वैलिडेट करें।
₹1000 का जुर्माना भरें।
पैन कार्ड और आधार कार्ड को समय पर लिंक करना जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि 31 अगस्त 2024 तक यह कार्य अवश्य पूरा कर लें।