UP के सरकारी कर्मचारी के लिए जारी हुआ नया फरमान, जल्दी कर करें ये काम, वरना नहीं मिलेगी अगस्त की सैलरी, आदेश जारी
पोर्टल पर चल और अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करने वाले कर्मियों को ही अगस्त महीने का वेतन दिया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने पोर्टल पर विवरण दर्ज करने के लिए 31 अगस्त तक का अंतिम मौका दिया है।
Aug 21, 2024, 17:02 IST
UP News: राज्य सरकार उन अधिकारियों और कर्मचारियों को अगस्त महीने का वेतन नहीं देगी जो मानव संसाधन पोर्टल पर चल और अचल संपत्ति का विवरण दर्ज नहीं करते हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पोर्टल पर चल और अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करने वाले कर्मियों को ही अगस्त महीने का वेतन दिया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने पोर्टल पर विवरण दर्ज करने के लिए 31 अगस्त तक का अंतिम मौका दिया है।
मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों के साथ-साथ सभी विभागों के प्रमुखों और कार्यालयों के प्रमुखों को भेज दिया गया है।
चल और अचल संपत्ति का विवरण
आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1956 के नियम 24 के अनुसार 31 दिसंबर, 2023 तक मानव संसाधन पोर्टल पर चल और अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
यह भी कहा गया कि जब तक ऐसे कर्मचारियों द्वारा उनकी चल और अचल संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक 1 जनवरी, 2024 के बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में उनकी पदोन्नति पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
6 जून, 2024 को जारी सरकारी आदेश में पोर्टल पर जानकारी देने के लिए 30 जून, 2024 की तारीख तय की गई थी। बाद में यह समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी।
पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या बहुत कम
मुख्य सचिव ने कहा कि मानव संसाधन पोर्टल की समीक्षा से पता चला है कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, पोर्टल पर कुल पंजीकृत कर्मचारियों की तुलना में अपनी संपत्ति का विवरण देने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है।
चूंकि, पोर्टल पर संपत्ति का विवरण देने का प्रावधान पहली बार किया जा रहा है, इसलिए प्रारंभिक कठिनाइयों और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों को पोर्टल पर विवरण देने का एक और मौका देते हुए, इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है।
पत्र में लिखा गया है कि सभी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना होगा। साथ ही, जिन कर्मचारियों ने वर्ष 2023 के संबंध में चल और अचल संपत्ति का बयान दाखिल नहीं किया है, लेकिन वर्ष 2024 के संबंध में अपना बयान दाखिल किया है, उन्हें वर्ष 2023 के संबंध में बयान दाखिल करने का निर्देश दिया जा सकता है। वर्ष 2024 के सापेक्ष चल और अचल संपत्ति का विवरण 31 दिसंबर 2024 के बाद दाखिल किया जाना है।
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पोर्टल पर चल और अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करने वाले कर्मियों को ही अगस्त महीने का वेतन दिया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने पोर्टल पर विवरण दर्ज करने के लिए 31 अगस्त तक का अंतिम मौका दिया है।
मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों के साथ-साथ सभी विभागों के प्रमुखों और कार्यालयों के प्रमुखों को भेज दिया गया है।
चल और अचल संपत्ति का विवरण
आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1956 के नियम 24 के अनुसार 31 दिसंबर, 2023 तक मानव संसाधन पोर्टल पर चल और अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
यह भी कहा गया कि जब तक ऐसे कर्मचारियों द्वारा उनकी चल और अचल संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक 1 जनवरी, 2024 के बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में उनकी पदोन्नति पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
6 जून, 2024 को जारी सरकारी आदेश में पोर्टल पर जानकारी देने के लिए 30 जून, 2024 की तारीख तय की गई थी। बाद में यह समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी।
पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या बहुत कम
मुख्य सचिव ने कहा कि मानव संसाधन पोर्टल की समीक्षा से पता चला है कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, पोर्टल पर कुल पंजीकृत कर्मचारियों की तुलना में अपनी संपत्ति का विवरण देने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है।
चूंकि, पोर्टल पर संपत्ति का विवरण देने का प्रावधान पहली बार किया जा रहा है, इसलिए प्रारंभिक कठिनाइयों और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों को पोर्टल पर विवरण देने का एक और मौका देते हुए, इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है।
पत्र में लिखा गया है कि सभी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना होगा। साथ ही, जिन कर्मचारियों ने वर्ष 2023 के संबंध में चल और अचल संपत्ति का बयान दाखिल नहीं किया है, लेकिन वर्ष 2024 के संबंध में अपना बयान दाखिल किया है, उन्हें वर्ष 2023 के संबंध में बयान दाखिल करने का निर्देश दिया जा सकता है। वर्ष 2024 के सापेक्ष चल और अचल संपत्ति का विवरण 31 दिसंबर 2024 के बाद दाखिल किया जाना है।