India H1

OPS: अब इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, NPS से OPS में आने के लिए पूरी करनी होगी यह शर्त

NPS TO OPS: केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों के अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की कवायद भी शुरू हो गई है। 
 
ops
OPS :केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों के अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की कवायद भी शुरू हो गई है। उन्हें एनपीएस छोड़ने और पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का अवसर दिया गया है। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को इस संबंध में कई प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी जानना चाहते हैं कि वे एनपीएस से ओपीएस में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। विभाग का कहना है कि केवल कुछ शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी ही एनपीएस से पुरानी पेंशन प्रणाली में शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक योग्य सेवानिवृत्त कर्मचारी को ब्याज के साथ एनपीएस के तहत सरकारी योगदान और उस पर प्राप्त रिटर्न को वापस करना होगा। कुछ अन्य शर्तें भी हैं।

यह बात सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू होती है। ये नियम सरकार द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत जारी किए गए थे, ताकि 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों को एनपीएस से ओपीएस में स्विच करने का विकल्प प्रदान किया जा सके। ऐसे कर्मियों को 31 अगस्त, 2023 तक किसी एक विकल्प को चुनने की छूट दी गई थी। ये आदेश मार्च 2023 में जारी किए गए थे। कुछ कर्मचारी भी थे जो उक्त आदेश से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। उन्होंने पूछा है कि क्या उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस से ओपीएस में शामिल होने का विकल्प भी मिलेगा। सरकार ने कहा है कि वे ओपीएस में भी आ सकते हैं।

आप इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। 3 मार्च 2023 को 'पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग' द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के सिविल सेवकों को एक पद या रिक्ति के संबंध में नियुक्त किया गया था, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख से पहले विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था i.e. 22 दिसंबर 2003 को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत कवर होने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया था (now 2021). इसके अलावा, केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो इन निर्देशों के लागू होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इस विकल्प का लाभ कैसे उठा सकते हैं।

कार्यालय ज्ञापन के पुनः 
स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के बारे में विभिन्न प्रश्न उठाए जा रहे हैं जो 3 मार्च 2023 को निर्देश जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 20.10.2023 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी, जो अन्यथा ओपीएस के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं और पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, केंद्र सरकार द्वारा जारी 3 मार्च, 2023 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा कवर किए गए हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ओपीएस में शामिल होने का विकल्प प्रदान करते हैं। इसे फिर से स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
विज्ञापन

उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया 22 दिसंबर 2003 से पहले पूरी की गई थी, जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए थे, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया उक्त तिथि से पहले पूरी हो गई थी। इसमें पदों के विज्ञापन से लेकर भर्ती तक की सभी औपचारिकताएं शामिल थीं। किसी कारण से ऐसे कर्मचारी जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए। उन कर्मचारियों का अंतिम परिणाम 22 दिसंबर, 2003 को एनपीएस लागू होने से पहले आया था, लेकिन उन्हें 1 जनवरी, 2004 के बाद शामिल होने का मौका मिला। ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल सका। उन्हें एनपीएस में शामिल किया गया था। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पेंशन योजना का लाभ बढ़ाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए थे (now 2021). कर्मचारियों ने उच्च न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में शरण ली। वहां से, जब निर्णय उनके पक्ष में थे, तो केंद्र सरकार ने उन सभी कर्मियों को 3 मार्च, 2023 को ओपीएस में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया था। इसके लिए कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपने विकल्प देने थे।

इस संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन पिछले वर्ष 20 अक्टूबर को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारी, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ने पूछा है कि क्या वे भी ओपीएस में शामिल हो सकते हैं। क्या उक्त आदेश उन लोगों पर भी लागू होगा जो इस आदेश के लागू होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। यानी उनकी सेवानिवृत्ति 3 मार्च, 2023 से पहले थी। इस संबंध में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा, हां, वे भी उक्त विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि उन्होंने सेवानिवृत्ति पर एनपीएस के सभी लाभ लिए हैं, तो उन्हें वापस करना होगा। ओ. पी. एस. का लाभ तभी उठा सकते हैं जब वे सेवानिवृत्ति पर एन. पी. एस. से प्राप्त धन वापस कर दें। इसके बाद भी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि योग्य सेवानिवृत्त कर्मियों को एनपीएस से ओपीएस में कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा एक बार फिर कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। इसमें उन सभी चीजों को स्पष्ट किया गया है जिनके माध्यम से एनपीएस में सेवानिवृत्त कर्मचारी ओपीएस का लाभ उठा सकते हैं।

विभाग का कहना है कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन को लागू करने के लिए योग्य कर्मियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चूंकि इस मामले में कर्मचारी को पहले ही एनपीएस के तहत लाभ मिल चुका है। अब, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, यदि कर्मचारी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के 3 मार्च, 2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र पाया जाता है, तो सरकारी कर्मचारी को ब्याज के साथ एनपीएस के तहत सरकारी योगदान और उस पर रिटर्न वापस करना होगा।

नहीं खुलेगा जीपीएफ खाते में वापस की गई राशि पर ब्याज की गणना की दर और तरीका इस विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगा। 38/34/2001 पी एंड पीडब्लू (एफ) दिनांक 29 अप्रैल 2002. अर्थात्, पेंशन लाभों की प्राप्ति की तारीख से लेकर सरकार को धनवापसी की तारीख तक की अवधि के लिए ब्याज की गणना समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पर लागू होने वाली दर और उस तरीके से की जाएगी। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन से पेंशन स्वीकृत की जाती है। यानी, अगर कोई कर्मचारी 31 जनवरी, 2023 से सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त हो गया है, तो पेंशन अगले दिन यानी i.e से शुरू होगी। 1 फरवरी, 2023। ओ. पी. एस. के अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए उनका जी. पी. एफ. खाता नहीं खोला जाएगा। यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा संचित धन की निकासी नहीं की गई है, तो एनपीएस खाता बंद कर दिया जाएगा। निकासी के समय, निधि में वापसी के साथ सरकारी योगदान सरकारी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस तरह के धन पर ब्याज का कोई सवाल ही नहीं है।
उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया 22 दिसंबर 2003 से पहले पूरी की गई थी, जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए थे, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया उक्त तिथि से पहले पूरी हो गई थी। इसमें पदों के विज्ञापन से लेकर भर्ती तक की सभी औपचारिकताएं शामिल थीं। किसी कारण से ऐसे कर्मचारी जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए। उन कर्मचारियों का अंतिम परिणाम 22 दिसंबर, 2003 को एनपीएस लागू होने से पहले आया था, लेकिन उन्हें 1 जनवरी, 2004 के बाद शामिल होने का मौका मिला। ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल सका। उन्हें एनपीएस में शामिल किया गया था। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पेंशन योजना का लाभ बढ़ाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए थे (now 2021). कर्मचारियों ने उच्च न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में शरण ली। वहां से, जब निर्णय उनके पक्ष में थे, तो केंद्र सरकार ने उन सभी कर्मियों को 3 मार्च, 2023 को ओपीएस में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया था। इसके लिए कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपने विकल्प देने थे।

इस संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन पिछले वर्ष 20 अक्टूबर को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारी, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ने पूछा है कि क्या वे भी ओपीएस में शामिल हो सकते हैं। क्या उक्त आदेश उन लोगों पर भी लागू होगा जो इस आदेश के लागू होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। यानी उनकी सेवानिवृत्ति 3 मार्च, 2023 से पहले थी। इस संबंध में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा, हां, वे भी उक्त विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि उन्होंने सेवानिवृत्ति पर एनपीएस के सभी लाभ लिए हैं, तो उन्हें वापस करना होगा। ओ. पी. एस. का लाभ तभी उठा सकते हैं जब वे सेवानिवृत्ति पर एन. पी. एस. से प्राप्त धन वापस कर दें। इसके बाद भी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि योग्य सेवानिवृत्त कर्मियों को एनपीएस से ओपीएस में कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा एक बार फिर कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। इसमें उन सभी चीजों को स्पष्ट किया गया है जिनके माध्यम से एनपीएस में सेवानिवृत्त कर्मचारी ओपीएस का लाभ उठा सकते हैं।