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Railway Update: रेलवे ने बदला लोअर बर्थ का नियम, अब यात्रियों को सफर में मिलेगा दोगुना आराम, यहां जानें डिटेल

 
Railway Update

Railway New Rules Lower Berth Seats: ट्रेन में बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक सभी सफर करते हैं। अधिकतर यात्री अपर बर्थ की जगह लोअर बर्थ की सीट बुक कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजर्वेशन के दौरान सभी को यह सुविधा नहीं मिल पाती। अगर आप भी किसी बुजुर्ग के साथ सफर कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें कि उन्हें लोअर बर्थ मिले, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब यात्रियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए रेलवे की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं।

ट्रेन में बुजुर्गों को दी जाती है ये सीट

वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए रेलवे ने कई नियम बनाए हैं। इससे उनकी यात्रा आसान हो जाती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ बुक की जा सकती है। IRCTC ने वरिष्ठ नागरिकों को लोअर बर्थ के आसान आवंटन की जानकारी दी है।

रेलवे ने हाल ही में ट्वीट कर जानकारी दी थी कि लोअर बर्थ तभी उपलब्ध होती है, जब वह उपलब्ध होती है। वहीं, अगर आप रिजर्वेशन च्वाइस बुक के तहत टिकट बुक करते हैं, अगर बुकिंग के समय लोअर बर्थ आवंटित होती है, तो आपको लोअर बर्थ मिलेगी। हालांकि, अगर सीट उपलब्ध नहीं है, तो सीट उपलब्ध नहीं है।

अगर आप लोअर बर्थ की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो पुरुष की उम्र 60 साल से अधिक और महिला की उम्र 58 साल से अधिक होनी चाहिए।

ट्रेन में गर्भवती महिलाओं को मिलती है ये सुविधा

अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे लोअर बर्थ में प्राथमिकता मिलती है। 45 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को भी लोअर बर्थ में प्राथमिकता दी जाती है। सीनियर सिटीजन या महिलाएं लोअर बर्थ की सीट बुकिंग काउंटर या रिजर्वेशन ऑफिस से ही बुक करा सकती हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा, उसके बाद ही उनकी सीट कन्फर्म होगी।

यात्रा के दौरान टीटी आपकी सीट बदल सकते हैं

वहीं, अगर कोई सीनियर सिटीजन, दिव्यांग या गर्भवती महिला अपर बर्थ की टिकट लेती है तो ट्रेन में मौजूद टीटी टिकट चेकिंग के समय उन्हें लोअर बर्थ भी मुहैया करा सकता है।

रेलवे के नियमों के मुताबिक, साइड लोअर बर्थ पर यात्रा करने वाले किसी भी यात्री को दिन के समय भी साइड अपर वाले यात्री को सीट देनी होगी। रेलवे के एक नियम के मुताबिक, अगर लोअर बर्थ पर पहले से ही आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) वाले दो यात्री यात्रा कर रहे हैं तो भी उन्हें सीट बर्थ वाले को देनी होगी।