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Hisar Section 144 : हरियाणा के हिसार में धारा 144 लागू, जिला उपायुक्त ने जारी किये आदेश, जानें वजह

 
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indiah1, HIsar News: हरियाणा के हिसार जिले से इस वक्त कि बड़ी खबर सामने आ रही है।  बता दे कि हरियाणा के हिसार में जिलाधीश उत्तम सिंह ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 फरवरी से 21 मार्च तक आयोजित की जाने वाली 10वीं, 12वीं तथा डीएलएड की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से हो उसी के चलते परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।

बता दे कि जिलाधीश ने बताया की परीक्षा को सही रूप संचार करने के लिए 116 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें हिसार में 54, बरवाला में 29, हांसी में 20 तथा नारनौंद में 13 शामिल हैं। 

गौरतलब है कि सीबीएसई परीक्षा के दृष्टिगत धारा-144 को पहले ही लागू किया जा चुका है, जोकि 2 अप्रैल तक लागू रहेगी। 

उन्होंने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इक_ा होने पर पाबंदी रहेगी। जिले में नकल रहित व शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं आयोजित करने के उद्देश्य से धारा-144 के तहत जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के अंतर्गत स्थित सभी फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। 

इसके अलावा हथियार आदि लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।