Haryana: हरियाणा के सिरसा जिले में धारा 144 लागू, जिला मजिस्ट्रेट ने लागु किये आदेश, जानिए वजह
Sirsa News: लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट आर. के. सिंह ने भारतीय दंड संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिरसा जिले में धारा 144 लगा दी है।
Mar 24, 2024, 06:49 IST
indiah1, Sirsa News: हरियाणा में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट आर. के. सिंह ने भारतीय दंड संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिरसा जिले में धारा 144 लगा दी है।
जिला उपायुक्त आर. के. सिंह ने आदेशों में कहा कि जुलूस के दौरान किसी भी व्यक्ति के साथ आग्नेयास्त्र और अन्य प्रकार के हथियार ले जाने पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा।
शस्त्र अधिनियम 1959 के अनुसार, सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियारों को अपने निकटतम पुलिस थानों या किसी अनुमोदित हथियार डीलर को सौंपने का भी आदेश दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। यह आदेश पुलिस विभाग और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो ड्यूटी पर हैं
जिला उपायुक्त आर. के. सिंह ने आदेशों में कहा कि जुलूस के दौरान किसी भी व्यक्ति के साथ आग्नेयास्त्र और अन्य प्रकार के हथियार ले जाने पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा।
शस्त्र अधिनियम 1959 के अनुसार, सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियारों को अपने निकटतम पुलिस थानों या किसी अनुमोदित हथियार डीलर को सौंपने का भी आदेश दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। यह आदेश पुलिस विभाग और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो ड्यूटी पर हैं