Haryana News: हरियाणा के इस जिले में फिर लगी धारा 144, जानें वजह
जिला प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के भीतर धारा 144 लगाने का आदेश दिया है
Jun 11, 2024, 21:19 IST
Haryana News: जिला प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के भीतर धारा 144 लगाने का आदेश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) 16 जून को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा कॉपी-फ्री और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करे। परीक्षा रविवार को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9.30 बजे से रात 11.30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक होगी
दुकानों को खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में व्यक्तियों के इकट्ठा होने और परीक्षा के दौरान फोटो स्टेट मशीनों और फोटोकॉपी की दुकानों को खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही घातक हथियार ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर सख्त प्रतिबंध होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दुकानों को खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में व्यक्तियों के इकट्ठा होने और परीक्षा के दौरान फोटो स्टेट मशीनों और फोटोकॉपी की दुकानों को खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही घातक हथियार ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर सख्त प्रतिबंध होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।