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Shambhu Border: हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिए ये आदेश, अब खुलेगा 150 दिन से बंद हुआ शंभू बार्डर

Haryana Punjab High Court: पांच माह से बंद शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला निवासी एडवोकेट वासु शांडिल्य ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की 'थी ।
 
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिए ये आदेश

Haryana News:  याचिका में हाईकोर्ट को बताया था कि  शंभू बॉर्डर बंद होने के कारण सरकारी बसों का रूट डायवर्ट किया गया है जिससे तेल का खर्च बढ़ रहा है। अंबाला व शंभू के आसपास के मरीज बॉर्डर बंद होने के कारण दिक्कत में है और एंबुलेंस के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा पंजाब के वकीलों को भी अंबाला से पटियाला व पटियाला वालों को अंबाला की अदालतों में आने में समस्या आ रही है।

हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

पांच माह से बंद शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला निवासी एडवोकेट वासु शांडिल्य ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब  शंभू बार्डर खाेलने के आदेश दिए है । इसके साथ ही, पंजाब एवं हरियाणा को कानून व्यवस्था बनाने का भी आदेश दिए है।  

छोटे-बड़े रेहड़ी फड़ी वाले भुखमरी की कगार पर

गौर रहे कि जनहित याचिका में बताया गया था कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी की 'थी। उन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेट लगाकर इसे बंद कर दिया था। इसके बाद बीते 5 महीने से नेशनल हाईवे 44 बंद पड़ा है। इससे अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, छोटे-बड़े रेहड़ी फड़ी वाले भुखमरी की कगार पर आ गए हैं।