Shambhu Border: इस दिन खुलेगा शंभु बॉर्डर ! सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ये शर्तें... जानें कब होगी अगली सुनवाई
Shambhu Border:पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शंभू सीमा को खोलने के हरियाणा सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। सरकार की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते में आंशिक रूप से खोलने को कहा है। एम्बुलेंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए राजमार्ग खोलने के आदेश भी जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ एक-एक लेन खोलने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट किसानों के आंदोलन के मामले पर किसानों से बात करने के लिए एक समिति बनाएगा।
बता दें कि पंजाब और हरियाणा के पुलिस अफसरों को एक हफ्ते में इस संबंध में मीटिंग कर मॉडलिटी तय करने को कहा है, जिसके बाद 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
ख्त दिशा-निर्देशों की भी मांग
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजाल भुइयां की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी बॉर्डर बंद करने पर हरियाणा सरकार को फटकार लगा चुका है। एडवोकेट वासु रंजन ने कहा कि बहस के दौरान वह राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ सख्त दिशा-निर्देशों की भी मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा चुनौती दिए गए हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी मुहर लगाएगा और शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश देगा।
पंजाब के किसान फरवरी-2024 से आंदोलन पर चल रहे हैं
गौरतलब है कि फसलों के एमएसपी को लेकर पंजाब के किसान फरवरी-2024 से आंदोलन पर चल रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। किसानों ने बॉर्डर पर पंजाब की तरफ स्थायी मोर्चा बना लिया। ऐसे में वहां से आवाजाही बंद है। इस कारण उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।