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Haryana News: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की ख़ुशी का नहीं रहा ठिकाना, हो गया फाइनल अब ये अध्यादेश लाई सैनी सरकार
 

Haryana News: पूर्व संध्या पर राज्य सरकार इस संबंध में एक अध्यादेश लाई है। हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश, 2024 जारी किया गया है।
 
 हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए अब ये अध्यादेश लाई सैनी सरकार
Haryana News: हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम और आउटसोर्सिंग नीति भाग-1 और भाग-2 के आधार पर एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने का अपना वादा बुधवार को पूरा किया।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य सरकार इस संबंध में एक अध्यादेश लाई है। हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश, 2024 जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, "हमारी सरकार के शब्दों और कार्यों में कोई अंतर नहीं है। राज्य सरकार जो भी घोषणाएं कर रही है, उन्हें तुरंत जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है।

कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं
राज्य के अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर, विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्त संस्थानों में लगे इन कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 वर्षों से सुनिश्चित की गई हैं।

यह निर्णय गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया और कल अध्यादेश जारी किया गया, जिसके अनुसार अब किसी भी कच्चे कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी।

अध्यादेश में 15 अगस्त तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को 58 साल की उम्र तक रोजगार सुनिश्चित करते हुए कच्चे कर्मचारियों के बराबर मूल वेतन दिया जाएगा।

50,000 रुपये से अधिक वेतन 
हरियाणा सरकार द्वारा लाई गई नीति में 50,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी शामिल नहीं हैं। सरकार इसके लिए एक कानून बनाने की योजना बना रही है।

ये सुविधाएं ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेंगी हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। एक वर्ष की सेवा के बाद, वार्षिक वृद्धि, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान और मातृत्व अधिनियम के तहत उपलब्ध सभी लाभ होंगे।

पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु विस्तार योजना के तहत अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिवारों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।जिन कर्मचारियों ने पांच साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें पॉलिसी का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान से पांच प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।

इसी तरह आठ साल से काम कर रहे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान से 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। न्यूनतम वेतन कर्मचारी के वेतन का 15 प्रतिशत होगा।

4,000 अतिथि शिक्षकों के लिए सेवा नियम बना चुकी है
कच्चे कर्मचारियों के लिए घोषित सभी अतिरिक्त लाभ अतिथि शिक्षकों को भी उपलब्ध होंगे। हरियाणा में भाजपा सरकार पहले ही पिछली हुड्डा सरकार में लगे 14,000 अतिथि शिक्षकों के लिए सेवा नियम बना चुकी है और 58 वर्षों तक नौकरियां हासिल कर चुकी है।

फरवरी 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में एक अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। हर छह महीने में भत्ते बढ़ाए जाते हैं।