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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! डीए के बाद अब ग्रेच्युटी में भी हुआ इजाफा

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Gratuity Limit: सरकार ने कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है. सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) 4 फीसदी बढ़ाने के बाद ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने का फैसला किया है. सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर ग्रेच्युटी सीमा 25 प्रतिशत बढ़ाई गई। इससे सीमा 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गयी है. नई ग्रेच्युटी सीमा 1 जनवरी 2024 से लागू होगी. इस संबंध में हाल ही में अहम फैसले की घोषणा की गई. ये कदम 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत उठाए गए हैं.

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के अनुसार सेवानिवृत्ति, मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा अब रु। 25 लाख. दरअसल ये फैसला 30 अप्रैल को लिया गया था. इस पृष्ठभूमि में आइए केंद्र के ताजा फैसले के बारे में विस्तार से जानते हैं।

ग्रेच्युटी किसी कंपनी द्वारा किसी कर्मचारी को लंबी सेवा के लिए दिया जाने वाला इनाम है। यह वेतन, पेंशन, भविष्य निधि (पीएफ) के अलावा दिया जाता है। कोई भी कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार तभी होता है, जब उसने कंपनी में कम से कम पांच साल तक काम किया हो। 7 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) को भी मंजूरी दे दी गई है. मूल वेतन/पेंशन में मौजूदा 46 प्रतिशत की दर से 4 प्रतिशत की वृद्धि लागत वृद्धि की भरपाई के लिए कर्मचारियों को दी जाएगी।

डीए में बढ़ोतरी के साथ परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता जैसे अन्य भत्ते भी 25 फीसदी बढ़ गए हैं. डीए और डीआर में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर रु. 12,868.72 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा. इस फैसले से करीब 49.18 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हो रहा है.