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7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, छह भत्तों में हुआ संसोधन, जानें कितना मिलेगा फायदा 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार द्वारा छह प्रमुख भत्तों को संशोधित किया गया है।
 
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7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार द्वारा छह प्रमुख भत्तों को संशोधित किया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और यात्रा खर्चों की भरपाई के लिए विभिन्न भत्ते मिलते हैं। अपने 2016 के आकलन और सिफारिशों के अनुरूप, सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ रेलवे कर्मचारियों, नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों को प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों की समीक्षा की।

केंद्र द्वारा संशोधित छह भत्ते इस प्रकार हैंः बाल शिक्षा भत्ता, जोखिम भत्ता, नाइट ड्यूटी भत्ता (एनडीए) ओवर टाइम भत्ता (ओटीए) संसद सहायकों को देय विशेष भत्ता और विकलांग महिलाओं के लिए बाल देखभाल के लिए विशेष भत्ता।

बाल शिक्षा भत्ताः

बाल शिक्षा भत्ते की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यह दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए दावा किया जा सकता है, जिसमें प्रति माह 6,750 रुपये की छात्रावास सब्सिडी शामिल है। सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चे 4,500 रुपये प्रति माह के लिए पात्र हैं, जो सीईए की सामान्य दर से दोगुना है।

ओवरटाइम भत्ताः

सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें सीपीसी की सिफारिशों के अनुरूप, ओटीए के संबंध में कुछ निर्णय लिए गए हैं। मंत्रालयों और विभागों को 'ऑपरेशनल स्टाफ' की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों की एक सूची तैयार करने का काम सौंपा गया है, जिसमें ओवरटाइम भत्ते की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

जोखिम भत्ताः 7वें सीपीसी की सिफारिशों के आधार पर सरकार के निर्णय के बाद जोखिम भत्ता को संशोधित किया गया है। यह भत्ता खतरनाक कर्तव्यों में लगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है या जिनके काम का समय के साथ उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। महत्वपूर्ण रूप से, जोखिम भत्ते को किसी भी उद्देश्य के लिए "वेतन" नहीं माना जाता है, जिससे क्षतिपूर्ति संरचना के भीतर इसके वर्गीकरण के संबंध में स्पष्टता सुनिश्चित होती है।

रात्रि ड्यूटी भत्ताः

रात्रि ड्यूटी भत्ते के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नाइट ड्यूटी को 10 p.m. और 6 a.m. के बीच किए गए कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें रात के कर्तव्य के प्रत्येक घंटे के लिए 10 मिनट का समान भार होता है। एनडीए की पात्रता के लिए मूल वेतन सीमा 43,600 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है।

विकलांग महिलाओं और बाल देखभाल के लिए विशेष भत्ताः विकलांग महिला कर्मचारियों, विशेष रूप से छोटे बच्चों वाली महिलाओं या विकलांग बच्चों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए, बाल देखभाल के लिए एक विशेष भत्ता शुरू किया गया है। विकलांग महिलाओं को बच्चे की देखभाल के लिए विशेष भत्ते के रूप में 3,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे के दो साल होने तक होगा।

संसदीय सहायकों को देय विशेष भत्ताः 7वें सीपीसी की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के साथ, संसद सहायकों को देय विशेष भत्ता बढ़ा दिया गया है। संसद सत्र के दौरान संसद के काम में पूरी तरह से लगे लोगों के लिए विशेष भत्ते की दरों में मौजूदा स्तर से 50% की वृद्धि की गई है।