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रात होते होते इन कर्मियों के लिए आया बड़ा अपडेट, वेतन-पेंशन के लिए करना होगा इंतजार, जारी हुए ये निर्देश

15 हजार से अधिक विश्वविद्यालय कॉलेजों के शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा।
 
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Bihar Teacher News: बिहार के 15 हजार से अधिक विश्वविद्यालय कॉलेजों के शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन पर प्रतिबंध हटाने के बावजूद बजट जारी नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के बजट को मंजूरी देने से पहले 29 मई तक इसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया है।इसके बाद वेतन और पेंशन की राशि जारी की जाएगी।

पिछले सप्ताह पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग और कुलपतियों की एक बैठक आयोजित की गई थी।इस दौरान कुलपतियों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया था कि खातों से फ्रीज हटाने के बावजूद विभाग द्वारा अभी तक बजट जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण वेतन-पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है।शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।लेकिन अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।

शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विश्वविद्यालय के बजट को मंजूरी देने के लिए कार्रवाई करने से पहले इसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग 29 मई तक विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रस्तावित बजट की समीक्षा करेगा। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और अन्य पदाधिकारियों को बजट की समीक्षा के लिए 15 से 29 मई के बीच अलग-अलग दिनों में विभागीय सम्मेलन में बुलाया गया है। इस समीक्षा के आधार पर विश्वविद्यालयों को बजट उपलब्ध कराया जाएगा और फिर वेतन पेंशन का भुगतान किया जाएगा।आपको बता दें कि अधिकांश विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों की वेतन पेंशन जनवरी-फरवरी से लंबित है।

बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के लगभग 15 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों को अभी तक उनका वेतन नहीं मिला है, सीबीएसई ने फर्जी प्रमाण पत्र मामले में 51 छात्रों को नोटिस भेजा है। जनवरी-फरवरी 2024 से शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों को वेतन और पेंशन के लिए कोई राशि नहीं भेजी गई है। हाल ही में, पटना उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालयों के खातों और कुलपतियों के वेतन से लेनदेन को फ्रीज करने के शिक्षा विभाग के निर्देश को निलंबित करने का आदेश दिया था और यह भी निर्देश दिया था कि अगले आदेश तक विश्वविद्यालयों और उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।

इसके बाद, एसीएस केके पाठक ने निर्देश दिया था कि राज्य में सभी 12 विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के बैंक खातों के संचालन पर प्रतिबंध हटा दिया जाए।कुलपतियों को पत्र लिखा गया है कि जिस आदेश के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के वेतन को सभी प्रकार के खातों के संचालन से रोक दिया गया था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है और अब मई के महीने में भी इसका भुगतान करना संभव नहीं है।