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Loan भरने के बाद बैंक से जरूर लें ये कागज; वरना कभी नहीं मिलेगा दोबारा लोन

 
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Loan Docoment: अपने मूल दस्तावेज लेने के लिए सूचित करता है। यदि उधारकर्ता को ऐसा कोई पत्र नहीं मिलता है

No Dues Certificate : कर्ज चुकाने के बाद आप सोच रहे होंगे कि अब आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो गईं। लेकिन, आपका नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) प्राप्त करना अभी भी आवश्यक है। अगर आपने यह सर्टिफिकेट (No Dues Certificate) नहीं लिया है तो दोबारा लोन लेते समय आप यह साबित नहीं कर पाएंगे कि आपने पिछला लोन चुका दिया है.

बैंक समापन पत्र जारी करते हैं ग्राहक द्वारा ऋण चुकाने के बाद, बैंक या ऋणदाता नो ड्यूज सर्टिफिकेट या क्लोजर लेटर जारी करता है। यह प्रमाणपत्र या पत्र इस बात का प्रमाण है कि आपने ऋण चुका दिया है। कुछ बैंक एनडीसी के साथ खाते का विवरण भी जारी करते हैं। ग्राहकों को बैंक के ऐसे दस्तावेजों को संभालकर रखना चाहिए. अगर बाद में ऐसे लोन के कारण क्रेडिट स्कोर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो लोन चुकाने के बाद मिलने वाला अकाउंट स्टेटमेंट मददगार साबित होता है।

यदि आपको 'अदेयता प्रमाणपत्र' नहीं मिलता है तो क्या करें यदि आप ऋण चुकाने के लिए समय से पहले नकद भुगतान करते हैं, तो ऋणदाता ऋण समाप्त होते ही आपको एनडीसी देता है। चेक के माध्यम से ऋण का पूर्व भुगतान या सभी ईएमआई के भुगतान के बाद ऋण स्वतः बंद हो जाता है। बैंक लोन लेने वाले व्यक्ति को पत्र लिखता है और उसे बैंक से अपने मूल दस्तावेज लेने के लिए सूचित करता है। यदि उधारकर्ता को ऐसा कोई पत्र नहीं मिलता है, तो उसे ऋणदाता से संपर्क करना चाहिए। वहीं, अगर बैंक से प्राप्त एनडीसी खो जाए तो बैंक से संपर्क कर उसकी डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

अन्य बैंक ऋण के लिए 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' मांगेंगे आमतौर पर ज्यादातर बैंक लोन आवंटित करने से पहले ग्राहक से दो साल का बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। अगर लोन देने वाले बैंक को इस स्टेटमेंट में कोई ईएमआई दिखती है तो वह आपसे उस लोन का स्टेटमेंट मांगेगा। क्रेडिट रिपोर्ट में लोन लेने वाले ग्राहक का पूरा इतिहास भी होता है। अलग-अलग लोन के मामले में अलग-अलग बातों का ध्यान रखना जरूरी है. होम लोन, कार लोन, टू-व्हीलर लोन, प्रॉपर्टी पर लोन आदि के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कि विभिन्न लोन के मामले में कौन से दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं।

गृह ऋण (Home Loan) यदि आपने पहले ही गृह ऋण का भुगतान कर दिया है तो ऋणभार प्रमाणपत्र (ईसी) को बंधक हटाकर अद्यतन किया जाना चाहिए। इसके लिए आप क्लोजर लेट की कॉपी के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ईसी इस बात का प्रमाण है कि संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं है। ऐसी संपत्ति आसानी से बेची जा सकती है. इसके अलावा जिस कर्जदाता से आपने होम लोन लिया है, उससे वे दस्तावेज भी लेना न भूलें जो आपने लोन लेते समय दिए थे।

 संपत्ति पर ऋण (Property Loan) प्रॉपर्टी पर लोन लेने की प्रक्रिया होम लोन के समान ही है. संपत्ति पर लोन में मालिकाना हक केवल उधारकर्ता के पास रहता है। हालांकि, डिफॉल्ट की स्थिति में बैंक को संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। कार ऋण (Car Loan) लोन लेकर खरीदी गई कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) बैंक के नाम पर होता है। यदि ऋण राशि चुका दी गई है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र खरीदार के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से संपर्क करना होगा।

पंजीकरण प्रमाणपत्र और बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन करने के लिए बैंक से प्राप्त क्लोजर रिपोर्ट और आवेदन पत्र जमा करना होगा। व्यक्तिगत, क्रेडिट कार्ड और अन्य प्रकार के ऋण (Personal, Credit and other loan) इस प्रकार का ऋण क्लोजर लेटर (एनडीसी) प्राप्त होने के बाद बंद माना जाता है।

लोन लेने के बाद क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करना चाहिए. हालाँकि, यह अनिवार्य नहीं है। लोन चुकाने के बाद बैंक सिबिल स्कोर मांग सकते हैं। इसके लिए बैंक 30 दिन का समय लेता है. जब बैंक आपको सूचित करता है कि आपका सिबिल स्कोर अपडेट हो गया है, तो आप सिबिल से अपना अपडेटेड स्कोर प्राप्त कर सकते हैं।