माता पिता ध्यान दें! आपके बच्चे को मिलेंगे 10 करोड़, फटाफट जानें कैसे

NPS Vatsalya Yojana: एनपीएस वात्सल्य योजना का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के केंद्रीय बजट में किया था। यह योजना देशभर में 75 स्थानों पर शुरू की गई है और अब तक 250 से ज्यादा PRAN (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) आवंटित किए जा चुके हैं। यह योजना माता-पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है।
सालाना न्यूनतम योगदान: 1,000 रुपये
अधिकतम योगदान: कोई सीमा नहीं
निवेश अवधि: 18 वर्ष
पात्रता मानदंड
कोई भी नाबालिग, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है और जिसके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है। माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों की ओर से योगदान कर सकते हैं।
निकासी नियम
शिक्षा, गंभीर बीमारी और विकलांगता के लिए 3 साल की लॉक-इन अवधि के बाद 25% तक की निकासी की अनुमति है, अधिकतम तीन बार। 18 वर्ष की आयु के बाद, NPS खाता स्वचालित रूप से स्टैंडर्ड NPS खाते में परिवर्तित हो जाएगा।
दस्तावेज़
नाबालिग के जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, पैन, पासपोर्ट)। अभिभावक का पहचान और पते का प्रमाण (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड)। अगर अभिभावक NRI है, तो नाबालिग का NRE/NRO बैंक खाता (एकल या संयुक्त) होना चाहिए।
एनपीएस वात्सल्य योजना न केवल नाबालिग बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करती है, बल्कि यह माता-पिता को दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनाने में भी मदद करती है। चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से, यह योजना बच्चों के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार तैयार कर सकती है।