Health insurance : हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव डिस्चार्ज में देरी करने पर बीमा कंपनी उठाएंगी सारा खर्च
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Health insurance :हेल्थ इंश्योरेंस कैशलैस क्लेम 3 घंटे के अंदर होगा अब क्लियर, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के नियमों में अब बदलाव कर दिया गया है मान लीजिए आप कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर अपने राउंड पर आते हैं और आपको डिस्चार्ज के लिए फिट घोषित कर देते हैं। लेकिन उसे टाइम हॉस्पिटल स्टाप कोई भी कारण बताते हुए कुछ टाइम तक और अस्पताल में रुकने को बोलता है। दोपहर से शाम हो जाती है शाम से सुबह हो जाता है
लेकिन अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलती है इसका कारण यह है कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। स्टाफ से पता करने पर स्टाफ कहता है कि जब तक इंश्योरर बिलों पर साइन नहीं करेगा अस्पताल आपको छुट्टी नहीं देगा।
इसी प्रकार टाइम और लगने पर अस्पताल में एक रात या 1 दिन और गुजरना पड़ता है इससे आपका अस्पताल का बिल भी बढ़ जाएगा ऐसा आए दिन कई लोगों के साथ होता आ रहा है लोग फिट तो हो जाते हैं लेकिन डिस्चार्ज के लिए कई घंटे तक इंतजार करना पड़ता है।
आईआरडीएआई ने मास्टर सर्कुलर जारी कर दिया है जान इसमें क्या लाभ मिलेगा आपको
इस समस्या को देखते हुए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेहा ने अब एक मास्टर मिलने वाले सभी अधिकारों को एक जगह पर एकत्रित किया जाएगा।
IRDAI नाम बताते हुए कहा कि इंश्योरेंस करने वाली सभी कंपनी को अस्पताल से डिस्चार्ज रिक्वेस्ट मिलने के तीन घंटे के भीतर फाइनल ऑथराइजेशन देना होगा। इससे किसी भी प्रकार की स्थिति में पॉलिसी होल्डर को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने का इंतजार नहीं करवाया जाएगा।
आपको बता दें कि पॉलिसी होल्डर को डिस्चार्ज करने में 3 घंटे से अधिक का टाइम होता है और हॉस्पिटल इस लगे हुए टाइम का एक्स्ट्रा चार्ज लेता है तो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी वह चार्ज का भुगतान करेगी इसका बोझ पॉलिसी होल्डर पर नहीं डाला जा सकता है।
IRDAI हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीयो के नियम बताते हुए कहा कि इलाज के दौरान पॉलिसी डायरेक्ट की मृत्यु की स्थिति में क्लेम सेटेलमेंट के लिए अनुरोध पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी
शव को तुरंत अस्पताल से रिलीज करवाना होगा।
हेल्थ इंश्योरेंस के पांच फायदे इसमें कैश ट्रीटमेंट की सुविधा दी जाती है।
OPD के सभी जरूरतों को पूरा करता है
हेल्थ इंश्योरेंस सभी तरह के स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को कवर करता है। इसमें डॉक्टर, फार्मेसी, रेगुलर डायग्नोसिस और टेलीकंसल्टेशन की सुविधा मिलती है।
इलाज के बाद भी खर्चों को कवर करता है
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके हॉस्पिटल जाने के ठीक पहले से लेकर हॉस्पिटल से वापस आने के बाद तक के किसी भी प्रकार के खर्च को कवर करता है।
पुरानी बीमारियों को कवर भी करता है हेल्थ इंश्योरेंस
बीमा करते समय पहले से मौजूद बीमारी का जिक्र किया है, तो आपकी वह बीमारी भी हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा। हालांकि इसके लिए कुछ कंडीशन दिए गए होते हैं।
कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा बीमार होने की स्थिति में आपको इलाज के लिए पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी आपके इलाज के दौरान लगने वाला पूरा खर्च उठाएगी।
टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है
इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत आप टैक्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट का लाभ भी उठा सकते हैं।
एडिशनल सम-इंश्योर्ड का लाभ
अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन आप स्वस्थ हैं और इसे क्लेम नहीं कर रहें हैं, तो हर क्लेम-फ्री साल के लिए आपको एक्स्ट्रा बीमा राशि का भी फायदा मिलेगा।