वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर! टू व्हीलर को 200, गाड़ी में 500 रुपये का मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सरकार ने तय की लिमिट
सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री और खरीद पर एक सीमा निर्धारित की है। इस योजना के तहत दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल 200 रुपये प्रति लीटर और चार पहिया वाहनों के लिए 500 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाएगा।
May 2, 2024, 14:16 IST
अगर आप कार से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में, त्रिपुरा सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री और खरीद पर एक सीमा निर्धारित की है। इस योजना के तहत दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल 200 रुपये प्रति लीटर और चार पहिया वाहनों के लिए 500 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाएगा। राज्य में आने वाली मालगाड़ियों के बाधित होने के कारण ईंधन के भंडार में कमी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
असम के जतिंगा में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण त्रिपुरा आने वाली मालगाड़ियां बाधित हो गई हैं। मरम्मत कार्य के बाद 26 अप्रैल को यात्री ट्रेन सेवा बहाल कर दी गई थी, लेकिन जतिंगा के रास्ते ट्रेन सेवा अभी भी रात में निलंबित है।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव निर्मल अधिकारी ने कहा, राज्य में आने वाली मालगाड़ियों की आवाजाही में रुकावट के कारण पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में कमी आई है और इसलिए 1 मई से अगले आदेश तक ईंधन-पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कुछ प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, ‘दो पहिया वाहन प्रतिदिन 200 रुपये और चार पहिया वाहन 500 रुपये तक का पेट्रोल खरीद सकेंगे.’ आदेश में कहा गया कि पेट्रोल पंपों से कहा गया है कि वे एक दिन में एक बस को केवल 60 लीटर डीजल ही बेचें जबकि मिनी बस और ऑटो रिक्शा एवं तिपहिया वाहनों के लिए यह सीमा क्रमश : 40 और 15 लीटर होगी.
असम के जतिंगा में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण त्रिपुरा आने वाली मालगाड़ियां बाधित हो गई हैं। मरम्मत कार्य के बाद 26 अप्रैल को यात्री ट्रेन सेवा बहाल कर दी गई थी, लेकिन जतिंगा के रास्ते ट्रेन सेवा अभी भी रात में निलंबित है।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव निर्मल अधिकारी ने कहा, राज्य में आने वाली मालगाड़ियों की आवाजाही में रुकावट के कारण पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में कमी आई है और इसलिए 1 मई से अगले आदेश तक ईंधन-पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कुछ प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, ‘दो पहिया वाहन प्रतिदिन 200 रुपये और चार पहिया वाहन 500 रुपये तक का पेट्रोल खरीद सकेंगे.’ आदेश में कहा गया कि पेट्रोल पंपों से कहा गया है कि वे एक दिन में एक बस को केवल 60 लीटर डीजल ही बेचें जबकि मिनी बस और ऑटो रिक्शा एवं तिपहिया वाहनों के लिए यह सीमा क्रमश : 40 और 15 लीटर होगी.