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पेंशनभोगियों के लिए बड़ी अहम खबर, 50% DA  होने के बाद, पेंशन में 20% की बढ़ोतरी का ये आदेश जारी

ईपीएफओ द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में कहा गया है कि 01.01.2024 से महंगाई भत्ता 50% हो गया है। 
 
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EPFO: ईपीएफओ द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश में कहा गया है कि 01.01.2024 से महंगाई भत्ता 50% हो गया है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग में की गई सिफारिश के अनुसार, महंगाई भत्ता 50% होते ही ग्रेच्युटी की दर 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी जाएगी। ऐसे में ईपीएफओ से ग्रैच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। यह आदेश 30 अप्रैल, 2024 को भी जारी किया गया था। लेकिन अब इस आदेश को निलंबित कर दिया गया है।

ईपीएफओ ने दिनांक 07.05.2024 को एक नया आदेश जारी किया है। ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख रुपये तय की गई है। अब इस नए आदेश के अनुसार, अगले आदेश तक ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रहेगी।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मामला नं. सीडब्ल्यूपी-602-2023 हीरालाल करकरा बनाम पंजाब राज्य में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया है कि यदि सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति लाभों की प्राप्ति में देरी होती है, तो कर्मचारी ब्याज का हकदार होगा।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नमित कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हैं और सेवा में रहते हुए या बाद में उनके खिलाफ कोई विभागीय या आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद उचित समय सीमा के भीतर सेवानिवृत्ति लाभ जारी किया जाना चाहिए।

एनपीएस से सेवानिवृत्त लोगों को मिलेगा ओपीएस का लाभ
केंद्र सरकार द्वारा ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का भुगतान करने का आदेश जारी किया गया था, जिनके भर्ती विज्ञापन 22 दिसंबर 2003 से पहले जारी किए गए थे और उस विज्ञापन के आधार पर उनकी नौकरी ली गई है। केंद्र सरकार द्वारा 3 मार्च 2023 को एक आदेश जारी किया गया था कि ऐसे कर्मचारी ओपीएस में जा सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को 31 अगस्त, 2023 तक ओपीएस का विकल्प चुनने की छूट दी गई थी।

अब सवाल आ रहा था कि अगर वे कर्मचारी जिनकी नौकरी 22 दिसंबर 2003 की भर्ती के विज्ञापन पर आधारित थी और वे 3 मार्च 2023 से पहले एनपीएस से सेवानिवृत्त हुए थे, तो ऐसे कर्मचारियों को ओपीएस में कैसे लिया जाएगा, तो केंद्र सरकार द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे कर्मचारियों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जैसे अगर उन्होंने सेवानिवृत्ति पर एनपीएस के सभी लाभ ले लिए हैं, तो उन्हें वापस करना होगा। ओ. पी. एस. का लाभ तभी उठा सकते हैं जब वे सेवानिवृत्ति पर एन. पी. एस. से प्राप्त धन वापस कर दें।

सीजीएचएस आईडी को एबीएचए आईडी से लिंक करने की आवश्यकता है।
सीजीएचएस लाभार्थी वर्तमान में, एक बड़ी दुविधा है कि सीजीएचएस आईडी को एबीएचए आईडी से जोड़ा जाए या नहीं। यदि हां, तो जुड़ने में कितना समय लगता है? आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने CGHS ID को ABHA ID से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और इसे लिंक करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 थी, जिसे अब 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

पेंशन में 20% की बढ़ोतरी
अक्सर पेंशनभोगी इस दुविधा में होते हैं कि क्या बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी 80 साल पूरे करने के बाद दी जाती है या जैसे ही आप 80 साल में प्रवेश करते हैं, आपको बता दें कि वर्तमान नियम के अनुसार 80 साल पूरे करने के बाद 81 साल में प्रवेश करते ही आपको 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाता है।

हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय और दिल्ली कैट ने अपने फैसले में कहा था कि चूंकि पेंशनभोगी 79 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और 80 वर्ष में प्रवेश करता है, इसलिए उसकी मूल पेंशन में 20% की वृद्धि की जानी चाहिए, केंद्र सरकार इसे स्वीकार नहीं करती है और 80 वर्ष पूरे करने के बाद ही पेंशन में 20% की वृद्धि करती है।