Income Tax Return: क्या फॉर्म-16 के बिना आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है? जाने क्या कहते हैं नियम
ITR Form 16: टैक्स रिटर्न दाखिल करने को लेकर कई लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता कि वे रिटर्न दाखिल कर सकते हैं या नहीं, खासकर अगर उनके पास फॉर्म 16 नहीं है। अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो जानिए क्या करना होगा। ज्यादा समय नहीं बचा है. जुलाई माह के अंदर दाखिल करना होगा। 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है. अगर आपको अभी भी अपने कार्यालय से फॉर्म-16 नहीं मिला है और आईटीआर दाखिल करने में समस्या आ रही है, तो जानिए इस समस्या का समाधान कैसे करें।
आप बिना फॉर्म-16 के भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आयकर अधिनियम के अनुसार.. यह एक अनिवार्य दस्तावेज नहीं है। आप आयकर विभाग की वेबसाइट से फॉर्म-26एएस, एआईएस या टीआईएस प्रमाणपत्र प्राप्त करके टैक्स दाखिल कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म-16 के बिना अपना आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं तो कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। वेतन पर्ची, बैंक विवरण, बैंक से टीडीएस प्रमाण पत्र, घर का किराया प्रमाण, निवेश प्रमाण आवश्यक है। फॉर्म-26एएस या एआईएस या टीआईएस आवश्यक है।
सबसे पहले, गणना करें कि आय कर योग्य है या नहीं। गणना आसानी से हाथ से की जा सकती है या ऑनलाइन टूल का उपयोग करके गणना की जा सकती है। टीडीएस विवरण प्राप्त करने के लिए आयकर साइट से फॉर्म-26एएस या एआईएस डाउनलोड करें। कर योग्य आय की गणना करने के बाद, आप नियमित आईटीआर की तरह अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।