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Post Office Scheme में निवेश के लिए बदला नियम! ये गलती की, तो नहीं जमा कर पाएंगे पैसा

डाकघर अब आयकर विभाग से ग्राहकों के विवरण का सत्यापन करेगा। इस क्रॉस चेक का उद्देश्य यह जानना है कि पैन और आधार कार्ड जुड़े हुए हैं या नहीं।
 
post office scheme
Post office Scheme: डाकघर की छोटी बचत योजनाएं बहुत अच्छा ब्याज देती हैं। इसके अलावा आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग डाकघर की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं। निवेश की शर्तें निवेश और प्रतिफल के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। लेकिन, एक नियम सभी के लिए समान है, और वह है पैन-आधार की जानकारी देना।
पिछले साल 1 अप्रैल से डाकघर की किसी भी योजना में निवेश करने के लिए पैन और आधार की जानकारी देना अनिवार्य है। यदि इन दोनों में कोई अंतर है, जैसे नाम या जन्म तिथि, तो आप डाकघर योजना में निवेश नहीं कर सकते।
पैन सत्यापन के लिए कोर बैंक सॉल्यूशन (सीबीएस) प्रणाली को प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज के साथ एकीकृत किया गया है (formerly NSDL). प्रोटीन प्रक्रिया से प्राप्त विवरण के आधार पर, पैन को फिनैकल में मान्य किया जाता है। हालांकि, इस संबंध में हाल ही में एक अधिसूचना जारी की गई थी। तदनुसार, पैन सत्यापन से संबंधित प्रोटियन प्रणाली को 1 मई, 2024 को संशोधित किया गया है।

विवरण सत्यापित करें 
 डाकघर अब आयकर विभाग से ग्राहकों के विवरण का सत्यापन करेगा। इस क्रॉस चेक का उद्देश्य यह जानना है कि पैन और आधार कार्ड जुड़े हुए हैं या नहीं। इसके अलावा, यह भी जांचेगा कि ग्राहक का आधार नंबर और जन्म तिथि मेल खाते हैं या नहीं। यदि दोनों विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो ग्राहक को डाकघर की योजना में निवेश करने से रोका जा सकता है।
अगर आपने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, तो इसे जल्दी से करें। पैन को आधार से न जोड़ने के कई नुकसान हैं। आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। आप बीमा, म्यूचुअल फंड या किसी अन्य योजना में निवेश नहीं कर सकते। यदि आपने आयकर रिटर्न दाखिल किया है, तो रिफंड आपके खाते में जमा नहीं होगा।