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भुलकर भी ना निकालें अपने Saving Acount से इतना कैश, लग सकता है 5 लाख तक जुर्माना, आयकर विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन 

देश के अंदर आपको करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो विभिन्न बैंकों में सेविंग अकाउंट का प्रयोग करते हैं। आजकल के दौर में सेविंग अकाउंट हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है।
 
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Rbi Guideline: देश के अंदर आपको करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो विभिन्न बैंकों में सेविंग अकाउंट का प्रयोग करते हैं। आजकल के दौर में सेविंग अकाउंट हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। वैसे तो सेविंग अकाउंट हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। लेकिन कुछ नियमों की जानकारी के अभाव में कई बार हमें भारी-भरकम टैक्स और जुर्माना चुकाने की नौबत भी पड़ जाती हैं। आयकर विभाग ने बैंकों में सेविंग अकाउंट से नगद राशि निकालने हेतु भी कुछ नियम बनाए हैं। अगर आयकर विभाग द्वारा बनाए गए नियमों को ध्यान में ना रखते हुए हम अपने सेविंग खातों से एक वित्तीय वर्ष में अधिक नगद राशि निकाल लेते हैं तो आयकर विभाग हम पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है।

एक वित्तीय वर्ष में इतनी नगद राशि निकालने पर भरने पड़ सकते हैं 5 लाख रुपए 

आपको बता दें कि आप अपने सेविंग अकाउंट से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की नगद राशि एक फाइनेंशियल ईयर में निकालते हैं तो इस पर 2% का टीडीएस (TDS) बैंक द्वारा लगा दिया जाएगा। वहीं अगर आप पिछले तीन साल से आपने ITR फाइल नहीं की तो आपको महज 20 लाख रुपये से ज्यादा नगद राशि निकालने पर 2% का TDS भरना पड़ सकता है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हो और एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक नगद राशि निकाल लेते हो तो आपको उस पर 5% का TDS का भुगतान करना पड़ेगा। इस प्रकार अगर आप एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ से अधिक नगद राशि अपने सेविंग अकाउंट से निकालते हैं और आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हो, तो आपको 5 लाख रुपए टीडीएस के रूप में आयकर विभाग को भुगतान करने पड़ेंगे। आईटीआर फाइल न करने के कारण यह पैसा आपको वापस भी नहीं मिलेगा।

सेविंग खाते में आप जमा कर सकते हैं एक दिन में इतनी नगद राशि

अगर आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है और आप उसमें नगद राशि जमा करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि
 आप एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये तक नगद राशि जमा कर सकते हैं। आयकर विभाग के अनुसार अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा नगद राशि जमा करते हैं तो आपको इसकी सूचना विभाग को देनी पड़ेगी। वही करंट अकाउंट में आप एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये तक नगद राशि जमा कर सकते हैं।