Haryana Pension Scheme: हरियाणा में बड़े बुजर्गों को पेंशन के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, CM खट्टर ने किया बड़ा ऐलान
Haryana Pension scheme: हरियाणा में पेंशन स्कीम का लाभ मिलना शरू हो गया है। प्रदेश में फैमिली आईडी (पीपीपी) में दर्ज डेटा के आधार पर पात्र लोगों की घर बैठे पेंशन का काम चालू हो गया है। कैथल जिले में अब अविवाहित व विधुरों (जिनकी पत्नी की मृत्यू हो चुकी हो) को भी पेंशन भत्ते का फायदा मिलना शरू हो गया है। पहले चरण में जिले के 688 अवविवाहित व 187 विधूरों को चिन्हित किया गया है। जिनको फरवरी महीने से प्रति माह 3 हजार रुपए मिलेंगे। अविवाहित पेंशन पात्रता के लिए उम्र 45 प्लस होनी चाहिए और सालाना इनकम 1.80 लाख रुपए होनी चाहिए।
वहीं विधुर के लिए उम्र 40 प्लस होनी चाहिए और सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। 175 दिव्यांगों की पीपीपी डेटा के अनुसार पेंशन बनी है 56 लोगों की प्रोसेस में है। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी की उम्र पात्रता के लिए पूरी हो चुकी है तो वह सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी फैमिली आईडी में उम्र वेरिफाई कराए। पिछले 6 महीने में पीपीपी डेटा के अनुसार 9445 लोगों की बुढ़ापा पेंशन बन चुकी है और अभी भी 2147 प्रोसेस में है।
दिक्कत है तो अकाउंट नंबर वेरिफाई कराए
यदि फिर भी दिक्कत है तो अकाउंट नंबर वेरिफाई कराए। इससे सभी पात्रों को घर बैठे ही सरकार की योजना का लाभ मिलेगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलौड ने बताया हरियाणा की मनोहर सरकार पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम से सरकार के द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम कर रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि फैमिली आईडी में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों का डेटा सरकार के पास है।
क्रीड विभाग समय समय पर फैमिली आईडी के डेटा को फिल्टर करता रहता है। इसमें से जिसकी उम्र 60 साल पूरी हो जाती है तो संबंधित व्यक्ति के पास फोन कॉल की जाएगी। जिसमें उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्रीड विभाग की तरफ से गांव का कोई टीचर या फिर अन्य व्यक्ति वेरिफाई करेगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति का डेटा जिला समाज कल्याण विभाग के पास आएगा।
विभाग का एक कर्मचारी व्यक्ति के घर जाकर उससे पूछेगा कि क्या वह पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं। यदि हां तो उससे एक सहमति पत्र भरवाया जाएगा। इसके साथ ही मौके की फोटो प्रो- एक्टिव ऐप में सबमिट की जाएगी। इसके बाद पूरा डेटा जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी के पोर्टल पर आएगा और यहां से एक क्लिक होते ही पेंशन शुरू हो जाएगी।