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Income tax budget2024: कर्मचारियों को मिली टैक्स में राहत अब सैलरी पर नहीं लगेगा टैक्स, स्टैंडर्ड डिटेक्शन भी बढ़ा।

शेयर बाजार के निवेशकों को लगा झटका
 
Income tax budget2024

Income tax slabs change: वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कई बड़ी घोषणाएं की है। आम जनता को राहत के साथ करदाताओं को भी राहत मिली है।
वित्त मंत्री ने tax सिस्टम में बदलाव की घोषणा की है. इसके अलावा स्टैंडर्ड tax डिटेक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है।


वित्त मंत्री ने बजट भाषण में करदाताओं के लिए यह बड़ी घोषणा की है कि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डीडेक्शन को 75000 रुपए कर दिया है पहले स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन 50000 रुपए था।

यह केवल न्यू टैक्स रिजीम करदाताओ के लिए हुआ है। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

न्यू टैक्स स्लेब में हुआ बदलाव। 

वित्त मंत्री ने यह बताया कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है और पुरानी कर व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब नई कर व्यवस्था में तीन लाख रुपय तक के सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

वही तिन से सात लाख रुपए के सालाना इनकम पर पांच फिसदी का टैक्स देना होगा।

सात से 10 लाख रुपय पर 10 फिसदी  कर देना होगा।

10 लाख से 12लाख रुपए पर सालाना इनकम पर 15 फिसदी का टैक्स देना होगा।

12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक  की सालाना इनकम पर  20 फिसदी टैक्स देना होगा।

15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगेगा।
tax कटौती में हुआ बदलाव।
आम बजट में न्यू टैक्स रिजीम  में परिवारिक पेंशन से की जाने वाली कटौती को 25000 रुपए करने का प्रस्ताव पेश किया गया है।

इससे पहले यह कटौती ₹15000 थी वही इनकम टेक्स एक्ट की धारा 80 ccd में गैर सरकारी नियोक्ता के संबंध में कटौती की राशि को 10फिसदी से बढ़ाकर 14 फिसदी करने का प्रावधान किया गया
 शेयर बाजार के निवेशकों को लगा झटका

बजट भाषण में जहां एक तरफ न्यू टैक्स रिजीम को लेकर बड़ी घोषणा की गई हैं। वहीं शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़े एलान किये गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को को 12 फीसदी कर दिया गया। पहले यह 2.50 फीसदी था।

वहीं, कुछ असेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG) को भी 20 फीसदी कर दिया गया है। कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े एलान का असर शेयर बाजार पर देखने को मिला।