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 EPFO Rule Change: 6 करोड़ से अधिक लोगों के लिए Good News! EPFO ने बदले ये नियम, सिर्फ 3 दिन में मिलेंगे 1 लाख रुपये
 

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EPFO Latest News: ईपीएफओ ने हाल ही में नियमों में कई बदलाव किए हैं ताकि ग्राहकों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। संगठन ने चिकित्सा, शिक्षा, विवाह और निर्माण के लिए अग्रिम दावों के लिए ऑटो-मोड निपटान सुविधा शुरू की है। इससे 6 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा।

ईपीएफ दावों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाई गई यह सुविधा आपातकालीन स्थिति में कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पहले ईपीएफओ की इस सुविधा का दावा करने में 15 से 20 दिन लगते थे, लेकिन अब यह काम 3-4 दिन में हो जाता है। स्वचालित प्रणाली ने दावा प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है।

आपात स्थिति में धन के दावे के निपटान के लिए स्वतः मोड 2020 में शुरू किया गया था, लेकिन फिर बीमारी के लिए धन निकाला जा सकता था। अब आप शिक्षा, शादी और खरीदारी के लिए भी पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं।

आप अपने ईपीएफ खाते से 50 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी। आप स्वतः निपटान मोड के माध्यम से अग्रिम धन निकाल सकते हैं। तीन कार्य दिवसों के भीतर आपके खाते में पैसा जमा हो जाएगा। इसके लिए केवीईसी, दावा अनुरोध और बैंक खाते की जानकारी देनी होगी।

- यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग इन करें।
- ऑनलाइन सेवा अनुभाग पर जाएं। अपने बैंक खाते को सत्यापित करें और ऑनलाइन दावे पर क्लिक करें।
- एक नया पेज खुलेगा। इसमें पीएफ एडवांस फॉर्म 31 का चयन करना होता है। इसके बाद आपको अपना पीएफ खाता चुनना होगा।
- अब आपको धन निकालने का कारण, कितने पैसे की आवश्यकता है और पता के बारे में जानकारी भरनी होगी। इसके बाद पासबुक की एक प्रति स्कैन करके अपलोड करनी होगी।
- इसके बाद आपको इसे आधार के साथ वेरिफाई करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आप ऑनलाइन स्थिति की जांच कर सकते हैं।

ये चीजें ईपीएफ कर्मचारी ऑनलाइन बदल सकते हैं:
नाम
जन्मतिथि
लिंग 
रिलेशन
वैवाहिक स्थिति
माता/पिता का नाम
जॉइनिंग डेट
नागरिकता
नौकरी छोड़ने का कारण
नौकरी छोड़ने की तारीख
आधार नंबर

कैसे बदलें?
-ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epindia.gov.in पर जाएं।
-होम पेज पर सर्विसेज टैब पर क्लिक करें।
-नीचे स्क्रॉल करें और 'कर्मचारी के लिए' पर क्लिक करें।
-अब यूएएन या ऑनलाइन सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करें।
-यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा विवरण दर्ज करें।
- इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा। मैनेज विकल्प चुनें।
-संयुक्त घोषणा विकल्प दिखाई देगा। अब सदस्य आईडी दर्ज करनी होगी।
-मांगी गई जानकारी भरें।

ईपीएफओ ने निष्क्रिय खातों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए नए नियम पेश किए हैं। नए नियमों के तहत, निष्क्रिय खातों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को अद्यतन किया गया है, जिसमें सत्यापन प्रक्रिया शामिल है।

खाते को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
1. जिन खातों में निर्दिष्ट अवधि में कोई क्रेडिट या डेबिट नहीं किया गया है। उन्हें गैर-लेन-देन खातों की श्रेणी में रखा गया है।
2.Accounts जो पहले से ही ईपीएफ योजना के तहत बनाए गए मापदंडों के तहत आते हैं। उन्हें निष्क्रिय की श्रेणी में रखा जाएगा। दोनों प्रकार के खातों को किसी भी निकासी या हस्तांतरण से पहले एक सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा।