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EPFO: Early Pension लेना चाहते है? इस तरीके से करें अप्लाई, क्लेम करने का देखें आसान तरीका 
 

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EPFO Early Pension: ईपीएफओ के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप पीएफ में निवेश कर रहे हैं तो आपको ईपीएफ योजना के तहत पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। हालांकि, पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 58 वर्ष की आयु से पहले पेंशन लेना चाहता है, तो क्या उसके लिए जल्दी पेंशन का दावा करने का कोई तरीका है। कई लोगों के मन में यह सवाल है, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं पता है।

यदि आप ईपीएफओ पेंशन के लिए पात्र हैं और आपकी आयु 50 वर्ष से 58 वर्ष के बीच है, तो आप प्रारंभिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आप पेंशन का दावा नहीं कर सकते।

ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको केवल ईपीएफ में जमा राशि ही मिलेगी। 58 वर्ष की आयु में पेंशन दी जाएगी। जल्दी पेंशन का दावा करने के लिए, आपको समग्र दावा फॉर्म भरना होगा और जल्दी पेंशन के लिए फॉर्म 10डी के विकल्प का चयन करना होगा।

यहां आपको एक बात और समझनी है, तो आप 58 साल की उम्र से पहले ही पेंशन के लिए आवेदन कर देंगे। आपको कम पेंशन मिलेगी। नियमों के अनुसार, पेंशन में हर साल 4 प्रतिशत की दर से कटौती की जाती है।

मान लीजिए कि कोई ईपीएफओ सदस्य 56 साल की उम्र में कम की गई मासिक पेंशन को वापस लेने का फैसला करता है, तो उसे मूल पेंशन राशि का 92 प्रतिशत मिलेगा। 2 साल पहले आवेदन करने के कारण, खाते को मूल पेंशन राशि का 8 प्रतिशत कम मिलेगा।

यदि ईपीएफओ में आपका योगदान 10 साल से कम है, तो आप पेंशन के हकदार नहीं हैं। इसके लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। सबसे पहले अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप पीएफ की राशि के साथ पेंशन की राशि भी निकाल सकते हैं। दूसरे विकल्प के रूप में, यदि आपको लगता है कि आप अपने भविष्य में फिर से नौकरी में शामिल होंगे, तो आप पेंशन योजना का प्रमाण पत्र ले सकते हैं।

ऐसे में जब भी आप किसी नई नौकरी में शामिल होते हैं, तो आप इस सर्टिफिकेट के माध्यम से नई नौकरी में पिछले पेंशन खाते को जोड़ सकते हैं। इससे 10 साल के रोजगार की कमी को अगली नौकरी में पूरा किया जा सकता है और सेवानिवृत्ति की उम्र में पेंशन प्राप्त करने का हक दिया जा सकता है।