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EPFO: आपके PF अकाउंट में हो गई गलती? न हो परेशान, होगा चुटकियों में हल, EPFO ने जारी किया अपडेट 
 

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EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) कर्मचारियों और श्रमिकों की भविष्य की जरूरतों के लिए बनाई गई एक योजना है। इसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा किया जाता है। इस योजना से जुड़ने वाले ग्राहकों के वेतन से हर महीने एक निश्चित राशि काटी जाती है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को बड़ी रकम दी जाएगी. सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय रूप से मुक्त जीवन जीने के लिए यह उपयोगी है।

गलतियाँ हो तो..
पीएफ अकाउंट में सब्सक्राइबर की सारी जानकारी दर्ज होती है. यदि वे सही हैं तो भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कई बार नाम और अन्य जानकारियों में गलतियां हो जाती हैं. इन्हें ठीक करना जरूरी है. पहले इस तरह के बदलाव करने में काफी समय लगता था. सब्सक्राइबर्स को अपने नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद एक संयुक्त घोषणा पत्र जमा करना आवश्यक था। लेकिन अब ये काम बहुत आसान है. बदलाव बहुत आसानी से ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं.

आसान ऑनलाइन..
ईपीएफओ ने ऐसे बदलावों के लिए एक व्यवस्थित संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके जरिए हम अपने पीएफ खाते में लगभग 11 तरह के बदलाव ऑनलाइन बहुत आसानी से कर सकते हैं। सदस्य के नाम, लिंग, जन्मतिथि, पिता/माता का नाम, संबंध, वैवाहिक स्थिति, शामिल होने की तारीख, रोजगार छोड़ने का कारण, छोड़ने की तारीख, राष्ट्रीयता, आधार कार्ड आदि में परिवर्तन संभव है।

पीएफ खाते में बदलाव के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं..
- सबसे पहले EPFO ​​पोर्टल पर जाएं.
- सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए विकल्प पर क्लिक करें और सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा पर जाएं।
- यूएएन, पासवर्ड, कैप्चा दर्ज करें और लॉगिन करें।
- ईपीएफ खाता खुलने के बाद, ऊपरी बाएं पैनल में 'मैनेज' टैब पर जाएं और संयुक्त घोषणा पर क्लिक करें।
- वह सदस्य आईडी चुनें जिसे आप बदलना चाहते हैं।
- परिवर्तनों की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ अपलोड किए जाने चाहिए।
- इस प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद आपका अनुरोध मालिक के पास चला जाएगा।

मालिक को क्या करना चाहिए..
- आपका अनुरोध मालिक के पास जाने के बाद उसे इसे नीचे दिए अनुसार स्वीकृत करना होगा।
- सबसे पहले मालिक को अपनी आईडी डालनी होगी.
- सदस्य टैब पर जाएं और संयुक्त घोषणा परिवर्तन अनुरोध चुनें।
- कर्मचारी द्वारा किए गए अनुरोध में आवश्यक रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए।
- कर्मचारी अनुरोध स्वीकार कर सकता है. या फिर उसे मना करने का अधिकार है.
- नियोक्ता द्वारा अनुरोध को मंजूरी देने के बाद, ईपीएफ वीओ के पास जाता है।